चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने गुरुवार को हाल ही में लागू सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के कुछ उपबंधों पर रोक लगा दी. पिछले महीने ऐसे ही मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने ऐसा ही आदेश पारित किया था. बंबई उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम, 2021 के कुछ हिस्सों पर अंतरिम रोक लगा दी थी. नियम के तहत यह जरूरी है कि सभी ऑनलाइन प्रकाशक ‘आचार संहिता’ का पालन करें.
अदालत ने नियम 9 के उपबंध (1) एवं (3) पर गुरुवार को रोक लगा दी. ये उप-खंड आचार संहिता के पालन को निर्धारित करते हैं. इन उपबंधों को इस साल फरवरी में मूल आईटी नियमों में शामिल किया गया था. अदालत ने कहा, ‘प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ता की शिकायत में दम है कि मीडिया को नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से तैयार तंत्र मीडिया की आजादी छीन सकता है और वहां लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी पूरी तरह से नहीं होगा.’
मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी ऑडिकेसवालु की पीठ ने गुरुवार को कर्नाटकी संगीतकार टीएम कृष्णा और डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की जनहित याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए यह रोक लगायी है. इस एसोसिएशन में 13 मीडिया संस्थान और अन्य लोग शामिल हैं. इन याचिकाओं में नए नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गयी है.
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की इस दलील में प्रथम दृष्टया आधार है कि सरकार द्वारा मीडिया को नियंत्रित करने का तंत्र प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया को उनकी आजादी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों से वंचित कर सकता है. अदालत को बताया गया कि उच्चतम न्यायालय में इसी तरह के मामले लंबित हैं और उन पर अगले महीने के पहले सप्ताह में सुनवाई होनी है. इस पर उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के लिए स्थगित कर दी.
आईटी नियमों के नियम 9 में शिकायतों के समाधान की बात कही गई है. उप-धारा 1 एक पोर्टल स्थापित करती है, जिसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ शिकायत प्राप्त करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से तैयार किया जाना है. जबकि उप-धारा 3 के तहत हर शिकायत की पावती की बात है, जिसे शिकायत मिलने के 24 घंटों के भीतर तैयार किया जाएगा. इसे रिकॉर्ड के लिए संबंधित मीडिया प्लेटफॉर्म और आईटी मंत्रालय को भेजा जाएगा.
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