चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने राज्य में कोविड-19 प्रतिबंधों (COVID-19 Restrictions) को 10 फरवरी तक बढ़ाने की घोषणा की। एचएसडीएमए (HSDMA) के 26 जनवरी के आदेश के अनुसार 5, 10, 13 और 18 जनवरी को जारी दिशा-निर्देशों को 10 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है।
पहले के एक आदेश के अनुसार, जो प्रतिबंध 28 जनवरी तक बढ़ाए गए थे, वे अब 10 फरवरी की सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। मॉल और बाजारों को पहले शाम 6 बजे के मुकाबले शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति है। हालांकि, दूध और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को हर समय खोलने की अनुमति दी जाएगी ताकि वे बड़े पैमाने पर जनता की सेवा कर सकें।
इससे पहले 10 जनवरी को हरियाणा सरकार ने रैलियों और विरोध प्रदर्शन जैसे लोगों के बड़े जमावड़े पर रोक लगा दी थी। 5 जनवरी को जारी पूर्व के आदेश में कहा गया था कि सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। सभी खेल परिसर, स्विमिंग पूल, जिम और स्टेडियम बंद रहेंगे, सिवाय इसके कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
हरियाणा में पिछले कुछ हफ्तों में कोविड के मामलों में भारी वृद्धि देखी गई है। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए, राज्य सरकार ने 1 जनवरी से टीकाकरण के लिए पात्र लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्तरां और अनाज बाजारों में प्रवेश करने से पूरी तरह से टीकाकरण नहीं किया था। राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू पहले से ही लागू है।
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