नई दिल्ली: इस बार किसान आंदोलन (farmers movement) में हिस्सा लेने वाले युवा किसानों के लिए हरियाणा सरकार (Haryana Government) बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है. कारण, जो युवा किसान शंभू बॉर्डर (Shambhu Border) की तरफ बढ़ रहे हैं या किसी भी तरह का उपद्रव मचाते कैमरे में कैद हुए हैं, उनकी पहचान कर उन पर एक्शन की तैयारी है. हरियाणा सरकार ऐसे लोगों के पासपोर्ट और वीजा रद्द (Passport and visa canceled) करने की तैयारी कर रही है.
दरअसल, बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस द्वारा लगाए गए बड़े-बड़े आईपीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों से हर चेहरे को कैद कर उसका रिकॉर्ड पासपोर्ट ऑफिस में भेजने की तैयारी की जा रही है. हरियाणा पुलिस उपद्रव मचाने वाले ऐसे सभी लोगों की फोटो भारतीय एंबेसी में भेज रही है, ताकि इनके पासपोर्ट और वीजा रद्द होने के साथ-साथ इनकी पहचान हो सके.
बता दें कि शंभू बॉर्डर पर जो किसान दिल्ली कूच को लेकर जोश में पुलिस द्वारा रखे गए बैरिकेट्स तोड़ते या सरकारी संपत्ति को नुक्सान पहुंचाते नजर आए थे, इनके खिलाफ अब अंबाला पुलिस सख्त कदम उठाने जा रही है. अंबाला पुलिस ने ऐसे कई किसानों की फोटो मीडिया से शेयर की है, जो बॉर्डर पर उपद्रव करते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने कई ऐसी फोटो शेयर की हैं.
जानकारी के मुताबिक इन फोटो को अब अंबाला पुलिस पासपोर्ट कार्यालय के साथ-साथ गृह मंत्रालय और भारतीय एंबेसी से शेयर करने जा रही है ताकि इनके पासपोर्ट और वीजा रद्द किए जा सकें. पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर लगे क्वालिटी पीटीटी सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से ऐसी तस्वीरों को निकलना शुरू कर दिया है. अंबाला पुलिस के डीएसपी जोगिन्दर शर्मा ने बताया कि इन तस्वीरों में दिख रहे किसानों की पहचान कर उनके पासपोर्ट और वीजा रद्द करने की सिफारिश की जा रही है.
बता दें कि अपनी मांगों को लेकर पंजाब-हरियाणा के किसान एक बार फिर आंदोलन कर रहे हैं. इसको लेकर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था. हालांकि हरियाणा सरकार ने पंजाब से सटी अपनी सीमाओं को कई लेयर की बैरिकेडिंग कर ब्लॉक कर दिया था. इसके बाद किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ही डेरा डालकर बैठ गए थे. यहां किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की थी, जिसके चलते पुलिस से उनकी झड़प भी हुई थी. इसमें कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. अंबाला पुलिस ने ऐसे किसानों पर एनएसए की कार्रवाई करने को भी कहा था, लेकिनबाद में आदेश वापस ले लिया गया.
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