img-fluid

हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति, अब दफ्तरों में कर्मचारी पी सकेंगे शराब, ये है प्‍लान

May 13, 2023

चंडीगढ़ (Chandigarh) । हरियाणा (Haryana) की मनोहर लाल खट्टर सरकार प्रदेश (Manohar Lal Khattar Government) में नई आबकारी नीति (new excise policy) के साथ आ रही है। इसके तहत अब दफ्तरों में कर्मचारी शराब पी सकेंगे। ऑफिस ही अब बार बनेगा। 12 जून से राज्य भर में स्थित बड़े कॉर्पोरेट कार्यालयों में कम मात्रा वाले अल्कोहल पेय जैसे बीयर, वाइन और पीने के लिए तैयार पेय पदार्थ परोसना संभव होगा। 9 मई को हरियाणा मंत्रिपरिषद ने 2023-24 आबकारी नीति लागू की है। इसमें कम से कम 5,000 कर्मचारियों वाले एक कॉर्पोरेट कार्यालय में बीयर, शराब और पीने के लिए तैयार पेय पदार्थों की अनुमति होगी।

हरियाणा सरकार की नई शराब नीति के अनुसार, एक कॉर्पोरेट कार्यालय के परिसर में कम मात्रा वाले अल्कोहल पेय पदार्थों की खपत के लिए एक लाइसेंस (L-10F) प्रदान किया जाएगा यदि कार्यालय के एक परिसर में एक लाख वर्ग फुट का न्यूनतम कवर क्षेत्र है।


क्या हैं नए नियम
L-10F लाइसेंस कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए दिया जाएगा, यदि कैंटीन या भोजनालय का न्यूनतम क्षेत्रफल 2,000 वर्ग फुट या इससे ज्यादा है। नीति के मुताबिक, “लाइसेंस देने की प्रक्रिया बार लाइसेंसों के लिए लागू होगी। एल-10एफ लाइसेंस एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर 10 लाख रुपये के वार्षिक निश्चित शुल्क के भुगतान पर दिया जाएगा।” इसके लिए लाइसेंस शुल्क के अलावा तीन लाख रुपये की सिक्योरिटी भी देनी होगी। परिसर आम रास्ते में नहीं होना चाहिए या किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़ा नहीं होना चाहिए जहां अक्सर लोग आते-जाते हों। लाइसेंसधारक को नीति के खंड 9.8.9 के अनुसार शराब का स्टॉक खरीदना होगा। एल-10एफ लाइसेंस कलेक्टर (आबकारी) द्वारा आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा दिया आवंटित किया जाएगा। कलेक्टर (आबकारी) की ओर से जिले के उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा इसका नवीनीकरण कराया जायेगा।

इवेंट और शो के लिए आवेदन शुल्क में बढ़ोत्तरी
हालांकि, राज्य सरकार ने मनोरंजन शो, प्रदर्शनियों, कॉमेडी शो, मैजिक-शो, मेगा-शो, सेलिब्रिटी इवेंट और इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों के दौरान आयोजकों को शराब परोसने के लिए अस्थायी लाइसेंस (L-12AC) देने के लिए आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 5,000 व्यक्तियों के जमावड़े के लिए मौजूदा शुल्क 10,000 रुपये (प्रति कार्यक्रम) से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिदिन प्रति कार्यक्रम कर दिया गया है।

5,000 से अधिक लेकिन 25,000 से कम व्यक्तियों के एकत्र होने के लिए इसे प्रति ईवेंट ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2.50 लाख प्रति दिन प्रति ईवेंट कर दिया गया है। 25,000 से अधिक लोगों के जमावड़े के लिए शुल्क को ₹ 5 लाख प्रति ईवेंट से बढ़ाकर ₹ 10 लाख प्रति दिन प्रति ईवेंट कर दिया गया है। L-12AC लाइसेंस के लिए एक बार में अधिकतम तीन दिनों के लिए आवेदन किया जा सकता है।

Share:

सूर्यकुमार के अंदर भरा खूब आत्मविश्वास, वह मेरे पास आए और बोले... रोहित शर्मा का बड़ा खुलासा

Sat May 13 , 2023
नई दिल्ली (New Delhi)। मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी टीम के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को लेकर बताया है कि उनके अंदर खूब आत्मविश्वास (Self-confidence) भरा हुआ है। हमारी योजना टूर्नामेंट के शुरुआत में थी कि अगर कोई बल्लेबाज आउट होता है तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना रहना चाहिए, […]
सम्बंधित ख़बरें
खरी-खरी
मंगलवार का राशिफल
मनोरंजन
अभी-अभी
Archives

©2024 Agnibaan , All Rights Reserved