छपरा: देश में नया कानून भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद छपरा में हत्या के मामले में पहला फैसला सामने आया है. छपरा के जिला सत्र न्यायाधीश ने तिहरे हत्याकांड मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. हालांकि, अभी इस मामले में सजा की घोषणा होनी अभी बाकी है और सजा आगामी 5 सितंबर को सुनाई जाएगी. इस मामले में खास बात यह भी है कि 15 दिन में चार्जशीट दायर की गई और एक महीने में ही फैसला भी सुना दिया गया. बहुत कम समय में इस मामले में सजा सुनाई गई है जो ऐतिहासिक है.
बताया जाता है कि 17 जुलाई को रसूलपुर थाना क्षेत्र के घानाडीह गांव में एकतरफा प्यार में पागल रोशन और सुधांशु ने अपने साथी अंकित के साथ मिलकर तीन लोगों की हत्या कर दी थी. इसमें चांदनी कुमारी और उसकी बहन आभा कुमारी के साथ ही उनके पिता तारकेश्वर सिंह की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मृतक तारकेश्वर सिंह की पत्नी शोभा देवी ने केस दर्ज कराया और पुलिस ने 15 दिन में ही चार्जशीट दाखिल किया गया था. कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल के तहत 1 महीने के अंदर ही इस दुर्लभ केस में सजा सुनाई और दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाते हुए दोषी करार दे दिया.
इस मामले में विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इतने कम समय में सजा भारतीय नया संहिता नया कानून लागू होने के बाद यह पहला मामला है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग ने मामले की सुनवाई काफी कम समय में करते हुए इस मामले में सजा सुनायी है जो कि ऐतिहासिक है. इस मामले में सजा के बिंदु पर 5 सितंबर को सुनवाई होगी और उनको फांसी की सजा की उम्मीद है.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि इस घटना में कुल 12 लोगों ने गवाही दी और उन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ने हत्या के मामले में दो लोगों को दोषी करार दिया है. आगामी 5 सितंबर को सजा के बाद वह आगे की रणनीति तय करेंगे और हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करेंगे. सारण के एसपी ने इस मामले को काफी गंभीर बताई और कहा कि पुलिस ने इसमें काफी बेहतर काम किया और काफी कम समय में अनुसंधान पूरा कर एक मिसाल पेश किया है.
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