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    Rajasthan में 9वीं तक की नियमित क्लासों के साथ जिम, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल 19 तक बंद

  • April 04, 2021

    जयपुर। राजस्थान (Rajasthan) में कोरोना की दूसरी लहर ने राज्य सरकार को चिंतित कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) की ओर से शनिवार को अधिकारियों और विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हुई बैठक के दूसरे दिन रविवार को सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर कई पाबंदियां लागू कर दी। इसमें सरकार ने स्कूलों में 9वीं तक की नियमित कक्षाओं को बंद करने के साथ ही स्नातक (UG) और स्नात्तकोत्तर (PG) की फाइनल इयर की क्लासों को छोडक़र शेष कक्षाएं बंद करने के आदेश दे दिए। सरकार ने जिम, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल को भी 5 से 19 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय किया है।



    राज्य सरकार की ओर से रविवार रात जारी की गई गाइडलाइन में व्यापारियों के लिए राहत यह है कि नाइट कर्फ्यू की समयावधि रात 10 से सुबह 5 बजे को सरकार ने यथावत रखा है। सरकार ने जिलों में कलेक्टर और पुलिस आयुक्त (कमिश्नर) को नाइट कर्फ्यू लगाने के संबंध में विशेष अधिकार दिए हैं। अगर किसी जिले में नाइट कफ्र्यू रात 8 बजे से पहले और सुबह 6 बजे के बाद कर्फ्यू लगाना है तो उसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। रेस्टोरेंट्स संचालकों को नाइट कर्फ्यू में दी गई छूट को वापस ले लिया गया है। नई गाइडलाइन के तहत रेस्टोरेंट्स में नाइट कर्फ्यू से पहले तक बिठाकर खाना खिला सकेंगे, उसके बाद टेक अवे या होम डिलीवरी की ही सुविधा दे सकेंगे।
    आगामी दिनों में मांगलिक कार्यों (शादी-समारोह) पर भी एक बार फिर कोरोना का ग्रहण लग गया है। सरकार ने समारोह में मेहमानों की अधिकतम सीमा 100 निर्धारित की है। मौजूदा समय में शादी समारोह में मेहमानों के लिए अधिकतम सीमा 200 है। सरकार ने कहा है कि प्रदेश में कक्षा 9वीं तक की क्लासें नहीं लगेगी। कॉलेज शिक्षा में अंतिम वर्ष के अलावा शेष सभी यूजी और पीजी के नियमित कक्षाएं बंद रहेगी, लेकिन प्रेक्टिकल क्लास के लिए अनुमति रहेगी। सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
    आदेशानुसार सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन व शैक्षणिक कार्यक्रम या आयोजन सशर्त हो सकेंगे। इसमें इनडोर एक्टिविटी हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अधिकतम 100 से ज्यादा व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी। राजकीय कार्यालयों में 75 प्रतिशत कर्मचारियों को ही काम पर बुलाया जाएगा, शेष से वर्क फ्रॉम होम करवाया जाएगा। जहां कोरोना के मरीज ज्यादा है वहां राज्य के लोगों को यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है।
    राजस्थान में एक सप्ताह में आठ हजार केस मिले हैं, जबकि 16 मरीजों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। राजस्थान में रविवार को सबसे अधिक मरीज मिले हैं, जो 7 दिसंबर के बाद अब तक मिले आंकड़ों में सबसे अधिक है।
     
    गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी सरकारी कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को कोविड़ संक्रमण को बढऩे से रोकने के लिए जागरूक करेंगे। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करवाएंगे। अध्यापक, बीएलओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्थानीय निकाय विभाग का सहयोग प्राप्त कर टीकाकरण में वृद्धि के लिए सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर आमजन को जागरूक करेंगे। 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। आरटीओ, डीटीओ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को तुरंत टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे। राज्य सरकार के अन्य सभी सरकारी विभागों द्वारा विभिन्न व्यापार संगठनों, ट्रेड यूनियनों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे। धार्मिक मेले, उत्सव एवं त्यौहारों का आयोजन पूर्व में जारी गाइडलाइन के मुताबिक रहेगा। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निकाय की संयुक्त प्रवर्तन दल बनाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाएंगे, ताकि कोविड़-19 के प्रसार को रोकने के लिए फेस मास्क, सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया आदि की सख्त अनुपालना सुनिश्चित की जा सके। अत्यावश्यक होने पर ही जिले से अन्य जिले की और राज्य से बाहर यात्रा करेंगे। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के अंदर कोविड़ जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

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