इलाहाबाद। वाराणसी (Varanasi) की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (Gyanvapi Mosque controversy) से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी. इस मामले में पांच याचिकाएं दाखिल (five petitions filed) की गई थीं. इनमें से तीन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है. वाराणसी की अदालत से जारी विवादित परिसर का सर्वेक्षण एसआई से कराए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल दो याचिकाओं पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी।
आज की सुनवाई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपना हलफनामा दाखिल करना है. साथ ही एएसआई के डायरेक्टर जनरल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा।
आज जजमेंट रख सकता है रिजर्व
जानकारी के मुताबिक, यह सुनवाई दोपहर 2 बजे से जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में होगी. आज इस मामले में सुनवाई पूरी हो सकती है और अदालत सभी पांचों अर्जियों पर अपना जजमेंट रिजर्व कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था सुनवाई से इनकार
बता दें कि ज्ञानवापी मामले में सोमवार को केस की सुनवाई रोकने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी. इस दौरान कोर्ट ने आगे इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अपनी बात हाईकोर्ट में रखने को कहा था. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि वह जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे।
क्या था जिला अदालत का पिछला फैसला
इससे पहले 12 सितंबर 2022 को वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले पर एक फैसला सुनाया था. अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है. जिला अदालत में इस केस की सुनवाई जिला जज एके विश्वेश की एकल पीठ ने की थी. इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है. मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है. हिंदू पक्ष के हक में फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष ने इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही थी. माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved