गुवाहाटी । गुवाहाटी में गत 28 मई की मध्य रात्रि से लागू लॉकडाउन के बाद 20 जुलाई से अनलॉक-1 लागू होने जा रहा है। अनलॉक के दौरान कुछ मामलों में सरकार छूट देने जा रही है। आगामी 02 अगस्त तक अनलॉक बहाल रहेगा। इसकी जानकारी राज्य के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा ने दी।
उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में अनलॉक के दौरान सभी दुकान व बाजारों को खोलने के अनुमति होगी। हालांकि, सड़क के एक सिरे की दुकानें एक दिन खुलेंगी, जबकि दूसरे दिन दूसरे सिरे की दुकानें खुलेंगी। दुकानें सुबह 07 से शाम 05 बजे तक ही खुलेंगी।
उन्होंने बताया कि गल्ला माल और अन्य सामानों की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगी। वहीं जिम, सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, शिक्षण संस्थान आदि बंद रहेंगे। हालांकि, होटल और रेस्टूरेंट होम डिलीवरी की व्यवस्था को जारी रख पाएंगे।
वहीं सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 30 फीसद कर्मचारियों के जरिए ही खोले जाएंगे। वहीं सभी कार्यालयों में कोरोना की जांच कराना आवश्यक होगा। वहीं सभी तरह के निर्माण कार्यों को शुरू करने की इजाजत दी गई है। पार्लर और सैलून बाल काटने के लिए ही खुलेंगे।
इसके साथ ही रैपिडो, कैब, आटो, रिक्शा चलेंगे। हालांकि, चालकों को सैनिटाइजर, थर्मल मीटर अपने वाहनों में रखना अनिवार्य किया गया है। कैब, आटो रिक्शा और रिक्शा आदि में केवल दो यात्री ही सवारी कर सकते हैं। सभी को कोरोना निगेटिव प्रमाण-पत्र दिखाना होगा और प्रत्येक सवारी को उतारने के बाद वाहन को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। अगर कोई मास्क नहीं पहने हुए पाया गया तो उससे विरूद्ध 1000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
इसके अलावा निजी वाहनों के चलने पर पूरी तरह से राज्य सरकार ने रोक लगा दिया है। केवल अत्यावश्यक कारणों से और कार्यालयों में जाने वाले निजी वाहनों को चलने की इजाजत होगी। वहीं रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम 06 से सुबह 08 बजे तक बहाल रहेगा। साथ ही सोमवार और मंगलवार को अंतरजिला यातायात की इजाजत होगी। हालांकि, बुधवार से यानि 22 जुलाई से यह सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी।
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