सूरत। गुजरात के सूरत (Gujarat’s Surat) में बलात्कार और हत्या (the killing) के दोषी ने न्यायाधीश (judge) पर चप्पल फेंकी। अपराधी (Criminal) ने ऐसा आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाए के बाद किया। सूरत एक अदालत (Court) ने बुधवार को पांच साल की बच्ची के बलात्कार (rape) के बाद हत्या करने के मामले में 27 साल के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत (Court) में विशेष पॉक्सो जज पीएस काला के फैसला सुनाने के बाद, सुजीत साकेत नाम के दोषी ने जज की तरफ अपनी चप्पल फेंक (slippers throw) दी। हालांकि उसका निशाना चूक गया और चप्पल विटनेस बॉक्स (witness box) के करीब जाकर गिर गई।
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) का रहने वाले आरोपी सुजीत साकेत ने 30 अप्रैल को एक बच्ची (Baby girl) की बलात्कार (rape) के बाद हत्या कर दी थी। ये बच्ची एक प्रवासी मजदूर (Migrant Labour) की थी। बच्ची को अकेला पाकर दोषी ने उसे चॉकलेट (Chocolate) दिलाने के बहाने अगवा कर लिया। इसके बाद वह बच्ची को सूनसान जगह पर ले गया जगां उनसे इस वारदात को अंजाम दिया और गला घोंट कर बच्ची की हत्या (the killing) कर दी।इसके बाद सुजीत साकेत के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई। इसी तरह का मामला पिछले माह महाराष्ट्र में भी सामने आया था जहां महाराष्ट्र के ठाणे जिले में हत्या मामले में आरोपी एक व्यक्ति ने स्थानीय अदालत में न्यायाधीश पर चप्पल फेंकी। वह इस बात से गुस्से में था कि उसे मुकदमे की सुनवाई की तारीखों पर अदालत में नहीं लाया जा रहा है। एमएफसी पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना कल्याण में एक अदालत में हुई जहां विचाराधीन कैदी रोशन घोरपडे पर अपनी पत्नी और मां की हत्या का मुकदमा चल रहा है। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान घोरपडे ने चप्पल उठाई और न्यायधीश पर फेंक दी। चप्पल न्यायाधीश को नहीं लगी क्योंकि वह झुक गए थे। अदालत कक्ष में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत विचाराधीन कैदी को पकड़ लिया।
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