नई दिल्ली। राजधानी को धीरे-धीरे अनलॉक करने की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच रविवार को दिल्ली सरकार ने अनलॉक-7 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। दिल्ली सरकार ने शैक्षणिक प्रशिक्षण के लिए स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ऑडिटोरियम या असेंबली हॉल की अनुमति दी है। अब ऐसी किसी ट्रेनिंग के लिए डीडीएमए की अनुमति नहीं लेनी होगी।
अनलॉक-7 की गाइडलाइंस के अनुसार, दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग भी शामिल हैं। स्कूल या एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन के ऑडिटोरियम और असेम्बली हॉल एजुकेशनल ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
Delhi government allows auditoriums/assembly halls in schools and educational institutions for educational training to function with 50% capacity
— ANI (@ANI) July 11, 2021
फिलहाल दिल्ली में सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, स्पा और अम्यूजमेंट पार्क को खोलने की अनुमति नहीं है। मालूम हो कि दिल्ली में निजी दफ्तर 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम कर रहे हैं। बाजार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल रही हैं। रेस्टोरेंट 50 फीसदी बैठने की क्षमता पर काम कर रहे हैं।
सरकार दफ्तर में ग्रुप ए के कर्मचारी 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ और अन्य कर्मचारियों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ आने की अनुमति है। पुलिस विभाग और अस्पताल जैसी जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को 100 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति है। 50 फीसदी क्षमता के साथ मेट्रो और बसों में यात्री सफर कर रहे हैं। वहीं, ई रिक्शा, ऑटो और टैक्सी में दो यात्रियों को ही सफर की इजाजत है।
दिल्ली में ये हैं बंद
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