भोपाल। राजधानी में न्यू ईयर के जश्न पर पुलिस और प्रशासन का कड़ा पहरा रहेगा। जश्न के दौरान पुलिस और प्रशासन कढ़ाई के साथ शासन की गाइड लाइन का पालन कराएगी। नाईट कफ्र्यू का सख्ती से पालन कराया जाएगा। पुलिस ने हादसों को रोकने के लिए कल शाम 6 बजे से शहर में चेकिंग शुरू करने का निर्णय लिया है। वहीं रात 11 तक ही नए साल का जश्न मनाया जा सकेगा। शराबियों को पकडऩे के लिए शहर भर में 2 हजार पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए जाएंगे।
यह हो सकती है गाइड लाइन
ओपन स्पेस जैसे गार्डन या मैदानों में होने वाले आयोजन में एक बार में 200 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होना चाहिए। होटल, क्लब और पब आदि में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही नए साल का कार्यक्रम आयोजित किया जा सकेगा। नए साल के कार्यक्रम में होटल या अन्य स्थानों पर कहीं भी भोपाल से बाहर के कलाकार या सेलिब्रिटी नहीं बुलाए जा सकेंगे। भोपाल में 31 दिसंबर को नए साल के कार्यक्रम जिन होटलों में होंगे, उन्हें रात 11 बजे तक इसे बंद करना होगा। सभी होटल-रेस्त्रां, बार,पब संचालकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर सहित अन्य व्यवस्था करना आयोजक की जिम्मेदारी होगी। रात में कार्यक्रम मनाने के बाद 11 बजे के बाद अगर यह खुले मिलेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। होटल संचालकों को तय समय तक मेहमानों को विदा करना होगा। अगर शिकायत मिलती है, तो पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। अधिकारियों के मुताबिक रात में वाहनों की चेकिंग भी की जाएगी। अगर कोई शराब पीकर वाहन चलाते या हुड़दंग करते पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
इनका कहना है
शासन की गाइड लाइन के अनुसार रात 11 बजे तक ही नए साल का जश्न मनाने की अनुमति होगी। शहर में सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतेजाम होंगे। आउटर नाकों पर विशेष चेकिंग कराई जाएगी। गाइड लाइन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
मकरंद देऊस्कर, पुलिस कमिश्नर भोपाल
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