नई दिल्ली (New Delhi)। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) डिपार्टमेंट (Goods and Services Tax (GST) Department) इन दिनों काफी सख्त हो गया है. खास कर वह बीमा कंपनियों को नोटिस (Notice to insurance companies) भेज रहा है. इससे बीमा कंपनियों के बीच हड़कंप मच गया है. कहा जा रहा है कि जीएसटी डिपार्टमेंट (GST Department) ने फाइनेंशियल ईयर 2018 (financial year 2018) के मामले में हजारों कंपनियों को नोटिस जारी किया है. सबसे बड़ी बात यह है कि कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) को भी जीएसटी डिपार्टमेंट से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में जल्द ही मारुति सुजुकी को जवाब देने के लिए कहा गया है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी डिपार्टमेंट ने देश भर में हजारों कंपनियों को नोटिस जारी किया है. जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना है कि इन कंपनियों ने फाइनेंशियल ईयर 20170- 18 में टैक्स भुगतान में फर्जीवाड़ा किया है. मारुति सुजुकी सहित इन कंपनियों ने तय टैक्स से कम पेमेंट किया है. खास बात यह है कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने अपने नोटिस में सभी कंपनियों को जवाब देने के लिए 30 सितंबर डेडलाइन निर्धारित की है. इसका मतलब यह हुआ कि जो कंपनियां 30 सितंबर तक जवाब नहीं दे पाई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।
नोटिस पिछले 15 दिनों के अंदर भेजे गए हैं
जीएसटी डिपार्टमेंट की माने तो कंपनियों के जीएसटी आउटपुट और देनदारियां आपस में मैच नहीं खा रहे थे. इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट के गलत कलेम और डिस्काउंट प्राप्त आपूर्ति के मामलों में क्रेडिट रिवर्सल जैसे कारणों के लिए भी नोटिस जारी किया गया है. जीएसटी डिपार्टमेंट ने कंपनियों को ये नोटिस पिछले 15 दिनों के अंदर भेजे हैं।
री-इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट लिया, लेकिन जीएसटी नहीं दी
बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जब जीएसटी डिपार्टमेंट ने किसी कंपनी को नोटिस भेजा है. इससे पहले भी डिपार्टमेंट ने 6 बीमा कंपनियों को नोटिस भेज चुका है. बीमा कंपनी आईसीआईसीआसई प्रूडेंशियल को जब जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिला था, तब उसने इसके बारे में शेयर मार्केट्स को भी जानकारी दी थी. हालांकि, तब आईसीआईसीआसई मामले में जीएसटी डिमार्टमेंट का कहना था कि इस कंपनी ने री-इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट लिया, लेकिन आगे जीएसटी नहीं दी।
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