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जीएसटी परिषद के संशोधनों को वित्त विधेयक में किया जाएगा शामिल: सीबीआईसी प्रमुख

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) (Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC)) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल (Chairman Sanjay Kumar Aggarwal) ने कहा कि पिछले महीने जीएसटी परिषद की बैठक (GST Council meeting) में लिए गए निर्णयों को इस महीने पेश होने वाले आम बजट (General budget) के साथ संसद में पेश किए जाने वाले वित्त विधेयक में जगह दी जाएगी।


अग्रवाल ने बधवार को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) पर एनएसीआईएन-भोपाल के लिए ऑनलाइन एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। सीबीआईसी के चेयरमैन एनएसीआईएन भोपाल के प्रमुख कार्यक्रम “हर बुधवार-जीएसटी वार” के 125वें एपिसोड में उद्घाटन भाषण के दौरान यह बात कही।

सीबीआईसी चेयरमैन ने जीएसटी से संबंधित प्रासंगिक विषयों पर वेबिनार आयोजित करने के लिए एनएसीआईएन भोपाल द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर वक्ता के रूप में जीएसटीसी सचिवालय की संयुक्त सचिव आशिमा बंसल ने जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के प्रभाव पर प्रकाश डाला। वेबिनार में लगभग 900 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

उल्लेखनीय है कि राजधानी नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर दर को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जबकि कुछ मामलों में स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। जीएसटी परिषद की 22 जून को हुई बैठक में परिषद ने केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम में एक नई धारा-11ए जोड़ने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दी थी, ताकि सरकार को जीएसटी की वसूली नहीं होने या कम वसूली को नियमित करने की शक्ति दी जा सके।

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