नई दिल्ली । मिलेट ईयर में (In Millet Year) जीएसटी परिषद (GST Council) ने शनिवार को बाजरे के आटे को (Millet Flour) जीएसटी से (From GST) छूट दे दी (Exempted) । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।
वित्त मंत्री ने कहा कि कम से कम 70 प्रतिशत बाजरा युक्त पाउडर (आटे) के रूप में तैयार खाद्य पदार्थों पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा। इन खाद्य प्रोडक्ट को खुले रूप में या गैर-ब्रांडेड पैकेट में बेचा जाना चाहिए। हालांकि, ब्रांडेड बाजरा उत्पादों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
मंत्री ने कहा, यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि 2023 को बाजरा (मिलेट) वर्ष घोषित किया गया है। इससे पहले जीएसटी परिषद की फिटमेंट कमेटी ने बाजरा पाउडर पर छूट की सिफारिश की थी। उसने बाजरे से तैयार उत्पादों पर कोई प्रोत्साहन देने से इनकार कर दिया था।
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