नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने शुक्रवार को कोविड-19 वैक्सीन (covid-19 vaccine)और मेडिकल सप्लाई (Medical supply) पर जीएसटी की दर(GST Rate) में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। हालांकि, ब्लैक फंगस के उपचार में इस्तेमाल दवा पर आयात शुल्क माफ करने का निर्णय किया। जीएसटी काउंसिल(GST Council) की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि वैक्सीन और मेडिकल सप्लाई पर टैक्स स्ट्रक्चर पर मंत्रियों का समूह फैसला करेगा। सीतारमण ने कहा कि परिषद ने विदेशों से आयातित Free COVID-19 Supply पर I-GST में छूट देने का फैसला किया गया है। GST Council की बैठक में Covid महामारी को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और इसमें कई अहम फैसले लिए गए।
बैठक के मुख्य फैसले - Free कोविड से जुड़ी सप्लाई पर IGST में 31 अगस्त, 2021 तक छूट दी गई है।
- ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए Amphotericin B को भी एक्जेम्शन लिस्ट में शामिल किया गया है।
- Covid 19 से जुड़े मेडिकल सामान पर फैसला बाद में होगा। इनमें कोरोना वैक्सीन, दवा को टैक्स के दायरे से बाहर रखने का फैसला फिलहाल नहीं हो पाया।
- छोटे एवं मझोले करदाताओं के अनुपालन से जुड़ी अनिवार्यताओं में कमी आज के सबसे बड़े फैसलों में शामिल है। विलंब शुल्क, एमनेस्टी से जुड़े मामलों पर भी फैसला किया गया। छोटे करदाताओं को राहत मुहैया कराने के लिए इन मामलों में लेट फीस को कम करने के लिए एक एमनेस्टी स्कीम की सिफारिश की गई है।
- विलंब शुल्क को तर्कसंगत बनाया गया है। तर्कसंगत बनाई गई लेट फीस और छोटे करदाताओं के लिए लेट फीस की अधिकतम राशि में कमी का फैसला भविष्य के टैक्स पीरियड से प्रभावी होगा। इससे छोटे करदाताओं को दीर्घकालिक राहत मिलेगी।
- केंद्र 1.58 लाख करोड़ रुपये की उधारी लेगी और राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में इसका भुगतान करेगी।
- जीएसटी क्षतिपूर्ति को पांच साल की अवधि (2022) बाद जारी रखने पर फैसला करने के लिए परिषद के एक विशेष सत्र का आयोजन जल्द होगा।