भोपाल। राजधानी के व्यापारियों एवं कर सलाहकारों के लिए दिसंबर का महीना काफी व्यस्त रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जीएसटी व आयकर रिटर्न 31 दिसंबर तक ही दाखिल किए जा सकेंगे। ऑडिट भी इसी अवधि में होंगे। कोरोना संक्रमण के चलते आयकर विभाग रिटर्न भरने की तारीख करीब चार बार बढ़ा चुका है, ताकि जो आयकरदाता रिटर्न भरने से छूट गए, वे जल्द दाखिल कर दें और परेशानियों से बच सके। जानकारी के अनुसार सादे पुराने वैट प्रकरण 2017-18 की कर निर्धारण की अंतिम तारीख भी 31 दिसंबर ही है। वरिष्ठ कर सलाहकार शशांक श्रीवास्तव ने बताया कि जीएसटी के मासिक रिटर्न जीएसटीआर-एक दाखिल करने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर है। इस अवधि तक डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक सलाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करना होगा। जीएसटीआर-तीन बी की अंतिम तिथि 22 दिसंबर तक है। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 जीएसटी के अन्य रिटर्न पेश करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न पेश करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इस अवधि तक आयकरदाता बिना किसी पेनल्टी के रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन अवधि बीतने के बाद उन्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी। कर सलाहकार श्रीवास्तव के अनुसार एक जैसी तिथि होने से व्यापारियों एवं कर सलाहकारों के लिए दिसंबर माह बेहद व्यस्त रहेगा।
पांचवीं बार नहीं बढ़ाई तारीख
वित्त वर्ष 2018-19 के आयकर रिटर्न भरने की तारीख विभाग ने चार बार बढ़ाई थी और अंतिम तारीख 30 नवंबर की थी। इस अवधि में पेनल्टी सहित आयकरदाताओं को रिटर्न पेश करना था। संभावना थी कि यह तारीख पांचवीं बार भी बढ़ सकती है, लेकिन विभाग ने यह नहीं बढ़ाई थी।
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