नई दिल्ली: सरकार ने Work From Home के लिए नए नियमों की घोषणा की है. इसके तहत कर्मचारी अधिकतम एक साल तक घर से काम कर सकता है. इसके साथ ही वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, कोई कंपनी ज्यादा से ज्यादा 50 फीसदी कर्मचारियों पर इसे लागू कर सकती है.
स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लागू
वाणिज्य मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर नए नियमों की जानकारी दी है. इसमें कहा गया है कि Work From Home के ये नियम विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) यूनिट्स के लिए हैं. यानी इन क्षेत्रों में स्थित कंपनियां अब नए नियमों के अनुसार अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दे सकती हैं.
उद्योग की मांग पर सरकार की मुहर
बिजनेस टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने कहा कि उद्योग लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था और इसी आधार पर यह अधिसूचना जारी की गयी है. बता दें उद्योग ने सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) के लिये समान रूप से वर्क फ्रॉम होम नीति लागू करने की मांग सरकार से की थी. इसपर विचार विमर्श के बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में Work From Home का नया नियम 43ए अधिसूचित किया है.
आईटी क्षेत्र से जुड़े कर्मियों को फायदा
स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) के लिए सरकार के नये नियमों के तहत कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति होगी. इनमें सूचना प्रौद्योगिकी ( IT) और आईटी से जुड़े अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे कर्मचारी शामिल हैं. वाणिज्य मंत्रालय ने ये भा साफ कर दिया है कि इस नियम के तहत वे कर्मचारी ही Work From Home कर सकेंगे, जो कि अस्थायी रूप से काम पर आने में असमर्थ हैं.
वास्तविक कारण बताना होगा
वाणिज्य मंत्रालय ने नोटिफिकेशन में इस बात का भी जिक्र किया है कि नए नियम के तहत, स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) के विकास आयुक्त को इस बात की अनुमति देने का अधिकार होगा, कि वास्तविक कारणों के चलते ईकाई अपने 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से का करने की मंजूरी दे सके. हालांकि, कर्मचारियों की संख्या और कारण को लिखित रूप में दर्ज किया जाना जरूरी है.
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