नई दिल्ली । सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) पर ‘भ्रामक’ विज्ञापनों को लेकर चिंता व्यक्त की है, साथ ही इसको लेकर खास एडवाइजरी ( new advisory) भी जारी किया है। मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी निजी टीवी चैनलों से कहा कि वे आय के अवसर या वैकल्पिक रोजगार विकल्प के तौर पर ऐसे विज्ञापन दिखाने से बचें। निजी
टेलीविजन चैनलों को 24 नवंबर को जारी भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा, जो 15 दिसंबर से लागू होंगे।
मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में सभी प्रसारकों को सलाह दी जाती है कि एएससीआई की ओर से जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाए। टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन एएससीआई के गाइडलाइंस का पालन करते हों। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विज्ञापन ऐसी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देने वाले हों जो नियम या कानून के खिलाफ है।
मंत्रालय ने कहा कि यह संज्ञान में आया है कि ऑनलाइन गेमिंग, काल्पनिक खेल (फैंटेसी स्पोर्ट्स), पर बड़ी संख्या में विज्ञापन टेलीविजन पर दिखाई दे रहे हैं। उसने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे विज्ञापन भ्रामक प्रतीत होते हैं। चर्चा और सलाह के बाद, यह सहमति हुई कि विज्ञापनों के पारदर्शी होने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापनदाताओं और प्रसारकों के लाभ के वास्ते एएससीआई उचित दिशा-निर्देश जारी करेगा।
एएससीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार, 18 साल के कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को धन कमाने के लिए ऑनलाइन गेम खेलते हुए या दूसरों को इस तरह का गेम खेलने का सुझाव देते हुए नहीं दिखाया जाए। सलाह के अनुसार विज्ञापनों की ओर से ऑनलाइन गेमिंग को आय के अवसर या वैकल्पिक रोजगार विकल्प के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved