लखनऊ: उत्तर प्रदेश (UP) में कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार (UP Government) ने अहम फैसला लिया है. राज्य की सरकार ने आदेश जारी करते हुए आगामी शैक्षणिक सत्र (2022-23) के लिए किसी भी बोर्ड से संबंधित प्राइवेट स्कूलों की फीस में किसी भी तरह की बढ़ोतरी पर प्रतिबंध लगा दिया है.
लगातार दूसरे साल फीस बढ़ाने पर रोक
नए आदेश के तहत यूपी का कोई भी स्कूल अब 2019-20 सत्र के मुताबिक यानी दो साल पहले तय हुई फीस ही ले सकेगा. प्रदेश की अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने इस सिलसिले में सूबे के सभी स्कूलों (Private Schools) को निर्देश जारी किए हैं. आपको बता दें कि यह लगातार दूसरा साल है जब राज्य सरकार ने स्कूलों में फीस बढ़ाने पर रोक लगाई है.
अधिकारिक आदेश में क्या है?
चीफ सेक्रेटरी ने कहा, ‘सीबीएसई (CBSE), आईसीएसई (ICSE) या फिर यूपी (UP) बोर्ड से संबंधित राज्य के सभी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी. स्कूलों को केवल वही फीस लेने की अनुमति होगी जो व्यवस्था साल 2019-20 में लागू थी.
अधिकारी करें निगरानी
हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक इस रेफरेंस में 7 जनवरी को एक पत्र के जरिए प्रदेश के निदेशक शिक्षा, सचिव, माध्यमिक शिक्षा, संभागीय शिक्षा निदेशक और स्कूलों के जिला निरीक्षकों को इसकी सूचना पहुंचाई गई है.
इस आदेश के तहत अगर कोई स्कूल फीस बढ़ाता है तो अभिभावक एवं छात्र उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2018 की धारा-आठ (A) के तहत कार्रवाई की जाएगी.
वहीं सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई निजी स्कूल फीस न बढ़ाए, इसके लिए लगातार निगरानी की जाए. गौरतलब है कि ये लगातार तीसरा साल है जब प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा पाएंगे. जिससे कोरोना की मार झेल रहे अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की बात कही जा रही है.
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