भोपाल। ग्वालियर में पदस्थ सहायक आबकारी आयुक्त सोनकेशरी को राज्य शासन ने बर्खास्त कर दिया है। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार देर शाम सोनकेशरी की बर्खास्तगी का आदेश जारी किया है। सरकार ने यह कार्रवाई इंदौर हाईकोर्ट के आदेश पर की है। मंत्रालय सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 1998 में राज्य सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से अनुसूचित जनजाति कोटे में नागरेश्वर सोनकेशरी का जिला आबकारी अधिकारी के पद पर चयन हुआ था। सरकार ने उन्हें 2001 में इस पद नियुक्ति दी थी। उन्होंने भोपाल हुजूर तहसीलदार द्वारा जारी हल्बा जाति का अस्थाई प्रमाण पत्र अपने आवेदन के के साथ जमा किया था। जब इसकी जांच हुई तो यह फर्जी पाया गया। राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने वर्ष 2010 में जाति प्रमाण पत्र फर्जी होने पर सोनकेशरी को सेवा से मुक्त करने का आदेश दिया था। इसको लेकर सोनकेशरी ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने 2024 में विभागीय जांच के बिना सेवा मुक्त किए जाने के आदेश को निरस्त करते हुए सोनकेशरी की सेवाए बहाल रखने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में निर्देश दिए थे कि सोनकेशरी की याचिका का निराकरण छह माह में किया जाए। इस पर हाईकोर्ट इंदौर ने सुनवाई के बाद 22 दिसंबर को सोनकेशरी को बर्खास्त करने का आदेश दिया था।
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