भोपाल। आवास बनाने के लिए गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं (House Building Cooperatives) और उनके सदस्यों को 15 साल पहले जो कर्ज दिया गया था, उसकी वसूली के लिए सरकार अब एकमुश्त समझौता करेगी। इसमें 30 दिनों के भीतर आवेदन करने और कुल मांग की 25 फीसदी राशि जमा करने पर आवेदक समझौते के लिए पात्र हो जाएंगे। योजना में दंड ब्याज से छूट देने का प्रविधान रखा गया है। साथ ही छह माह का समय पूरी राशि चुकाने के लिए दिया जाएगा। इसे देखते हुए एकमुश्त समझौता योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है। कर्जदार सदस्यों को संस्था के आवेदन पर क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा योजना में संपूर्ण बकाया राशि और योजना का लाभ देने के बाद शेष बकाया राशि की वसूली की जानकारी दी जाएगी। आवास संघ मुख्यालय में आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।
इनका कहना है
हमें उम्मीद है कि योजना के माध्यम से 421 करोड़ रुपए का ऋण वसूल हो सकेगा। 15 वर्ष से अधिक के ऋण प्रकरणों के 421 करोड़ 54 लाख की वसूली होनी है। अभी संघ द्वारा दी गई राशि पर ब्याज और दंड ब्याज मिलाकर ब्याज की दर अत्यधिक हो जाती है। इससे खाताधारकों के ऊपर बोझ बढ़ रहा है, साथ ही वसूली में भी परेशानी आ रही है।
अरविंद भदौरिया, सहकारिता मंत्री
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