अहमदाबाद । गुजराज हाई कोर्ट (Gujraj High Court) ने अहमदाबाद के श्रेय अस्पताल को पुन: शुरू करने के आवेदन को आज खारिज कर दिया। पिछले अगस्त में इस श्रेय अस्पताल में आग लगने से आठ लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद कोर्ट ने अस्पताल के संचालन पर रोक लगा रखी है। कोर्ट ने राज्यभर के ऐसे स्कूलों, अस्पतालों व अन्य इमारत के संचालकों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जहां आग से सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम नहीं हैं।
अहमदाबाद के श्रेय अस्पताल के प्रबंधन ने राज्य के हाई कोर्ट (Gujraj High Court) में एक याचिका दायर कर अस्पताल को फिर से खोलने की अनुमति मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के लिए सही से कार्यान्वयन न होने पर कड़ा रुख अपना रखा है। शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि अस्पताल और स्कूल जैसी संस्थाओं में लोगों के जीवन के जोखिम पर व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने अहमदाबाद अस्पताल और नर्सिंग एसोसिएशन को अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करने या अस्पतालों को बंद करने का भी निर्देश दिया। हाई कोर्ट (High Court) ने सरकार को आग से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम न करने वाली इमारतों, कारखानों, स्कूलों और अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एजेंसी