भोपाल। प्रदेश में नियमित भर्ती (Regular Recruitment) नहीं होने और कर्मचारियों के लगातार रिटायर्ड (Retired) होने से विभागों में काम का ढर्रा बिगड़ गया है। कर्मचारियों पर लगातार बढ़ रह ेकाम के बोझ को देखते हुए राज्य सरकार ने सीधी भर्तियों (Direct Recruitment) पर लगी रोक को तत्काल हटा दिया है। अब विभाग कुल स्वीकृत पदों के 5 प्रतिशत पदों के लिए सीधी भर्ती कर सकते हैैं। इससे ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी हेागी।
राज्य शासन ने सिविल सेवाओं के लिए स्वीकृत कुल पदों के 5 प्रतिशत तक रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2019 में लगाई गई शर्त को शिथिल करते हुए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया है। 5 प्रतिशत से अधिक सीधी भर्ती (Direct Recruitment) के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृत के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी। सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रकिया को तत्परता से पूर्ण करने लिए वित्त विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
ऐसे की जाएगी भर्ती
वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार प्रत्येक सिविल सेवा में वर्ष प्रथम जनवरी की स्थिति में सीधी भर्ती में रिक्त पदों की गणना की जाएगी। सांख्येतर पदों पर कार्यरत को नियमित पदों के विरूद्ध गणना में लिया जायेगा। सवंर्ग में स्वीकृति पदों की कुल संख्या के आधार पर 5 प्रतिशत की गणना की जायगी। संवर्ग की कुल पद संख्या का 5 प्रतिशत अथवा संवर्ग की सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या में से जो कम हो, पर ही नियुक्ति की प्रक्रिया प्रशासकीय विभाग द्वारा की जा सकेगी। सीमा से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रकिया के लिए वित्त विभाग द्वारा निहित प्रकिया का पालन किया जाना होगा।
भर्ती में ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शर्तों में विभागों को आरक्षण के नियमों का पालन करना होगा। फिलहाल प्रदेश में 50 प्रतिशत ही आरक्षण व्यवस्था है, जिसमें 20 प्रतिशत एसटी, 16 प्रतिशत एससी और 14 प्रतिशत आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए है। इसमें खास यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया है, लेकिन यह आरक्षण कुल 50 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाने के बाद बाकी 50 प्रतिशत पद जो सामान्य वर्ग के लिए बचते हैं, उसमें से 10 प्रतिशत आरक्षण सामान्य आर्थिक वर्ग के लिए मिला हुआ है।
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