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सिगरेट पीने के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में सरकार, हो सकता है इतने का जुर्माना

January 03, 2021

नई दिल्ली। केंद्र सरकार धूम्रपान की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एक मसौदा तैयार कर रहा है। यदि यह मसौदा कानून का रूप ले लेता है, तो धूम्रपान की कानूनी आयु बढ़कर 21 वर्ष हो जाएगी। इस ड्राफ्ट में ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं, जिनके अनुसार स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद, सिगरेट आदि की बिक्री, नकली और अवैध सिगरेट का उत्पादन और बिक्री पर 5 साल तक की कैद और 5 लाख जुर्माना हो सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने के जुर्माने को 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का प्रावधान किया जा रहा है।

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बंदूक के साथ पकड़ा गया कुख्यात

Sun Jan 3 , 2021
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के गरफा थाना इलाके में बंदूक के साथ एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसका नाम शंकर मंडल उर्फ काटू बूढ़ा (20 साल) है। वह गरफा थाना क्षेत्र के साउथ पूर्वांचल रोड का रहने वाला है। उसे शनिवार रात छह चेंबर इंप्रोवाइज्ड देसी बंदूक के पास साथ […]
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