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राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सभी मीडिया सेंटरों और सोशल मीडिया के लिए एडवाइजरी जारी की भारत सरकार ने

  • April 26, 2025


    नई दिल्ली । भारत सरकार (Government of India) ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर (Regarding National Security) सभी मीडिया सेंटरों और सोशल मीडिया के लिए (For all Media Centers and Social Media) एडवाइजरी जारी की (Issued an Advisory) ।


    भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश के सभी न्यूज चैनलों, मीडिया प्लेटफार्मों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की । शनिवार को जारी एडवाइजरी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में रक्षा संबंधी अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों की लाइव कवरेज, रियल-टाइम रिपोर्टिंग या स्रोतों पर आधारित जानकारी का प्रसारण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

    एडवाइजरी में कहा गया, “रक्षा ऑपरेशन या मूवमेंट से संबंधित कोई भी वास्तविक समय कवरेज, दृश्यों का प्रसार या ‘स्रोत-आधारित’ जानकारी के आधार पर रिपोर्टिंग नहीं की जानी चाहिए। संवेदनशील जानकारी का समय से पहले खुलासा अनजाने में शत्रुतापूर्ण तत्वों की सहायता कर सकता है और परिचालन प्रभावशीलता और कर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। कारगिल युद्ध, मुंबई आतंकी हमले (26/11) और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं के दौरान, अप्रतिबंधित कवरेज ने राष्ट्रीय हितों पर अनपेक्षित प्रतिकूल परिणाम दिए।” “मीडिया, डिजिटल प्लेटफार्म और व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानूनी दायित्वों के अलावा, यह सुनिश्चित करना एक साझा नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे सामूहिक कार्यों से चल रहे ऑपरेशन या हमारे बलों की सुरक्षा से समझौता न हो।”

    एडवाइजरी के अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पहले ही सभी टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6(1)(पी) का पालन करने के लिए सलाह जारी की है। नियम 6(1)(पी) में कहा गया है कि “केबल सेवा में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं दिखाया जाना चाहिए, जिसमें सुरक्षा बलों द्वारा किसी आतंकवाद विरोधी अभियान का लाइव कवरेज हो, जिसमें मीडिया कवरेज को उचित सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा समय-समय पर ब्रीफिंग तक सीमित रखा जाएगा, जब तक कि ऐसा अभियान समाप्त न हो जाए।”

    एडवाइजरी में आगे कहा गया, “ऐसा प्रसारण केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 का उल्लंघन है और इसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए, सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियान और आंदोलन का लाइव कवरेज प्रसारित न करें। मीडिया कवरेज को ऐसे अभियान के समाप्त होने तक उपयुक्त सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा समय-समय पर ब्रीफिंग तक सीमित रखा जा सकता है।”
    “सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे राष्ट्र की सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए कवरेज में सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का प्रयोग करना जारी रखें। इसे मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाएगा।”

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