भोपाल। कारोना महामारी (Carona Epidemic) के बीच सरकार (Government) ने एंबुलेंस (Ambulances) संचालकों द्वारा पर शिकंजा कस दिया है। हाल ही में ऐसे मामले सामने आए हैं, जब एंबुलेंस (Ambulanc) संचालकों ने कोरोना मरीजों से मनमाना किराया वसूला है। 10 किलों तक का पांच-पांच हजार किराया वसूलने का मामला मुख्यमंत्री (Chief Minister) तक पहुंचा है। इसके बाद राज्य सरकार (Government) ने एंबुलेंस (Ambulanc) की दरें निर्धारित कर दी है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। अब निर्धारित दर से ज्यादा किराया (Rent) वसूलने पर एंबुलेंस (Ambulanc) संचालकों पर कार्रवाई होगी।
जारी आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्र में एएलएस (वेंटिलेटर युक्त) एंबुलेंस पहले 10 किमी तक 500 रुपए इसके बाद 24 रुपए प्रति किमी की दर से किराया वसूल पाएंगी। बीएलएस एंबुलेंस (BLS ambulance) पहले 10 किमी तक 250 रुपए और उसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराया वसूला जाएगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र के लिए एएलएस एंबुलेंस (BLS ambulance) पहले 20 किमी के लिए 800 रुपए एवं उसके बाद 25 रुपए प्रति किमी की दर से किराया ले सकेंगे। जबकि बीएलएस एंबुलेंस (BLS ambulance) पहले 20 किमी के लिए 500 रुपए एवं उसके बाद 20 रुपए प्रति किमी की दर से किराया ले सकेंगे। जारी आदेश के तहत प्रदेश भर में एंबुलेंस (Ambulance) की दरों एक समान रहेंगी। पहले अलग-अलग शहरों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित थी।
बताया गयाकि एनएचएम ने एंबुलेंस किराया बढ़ाए जाने के संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इसके अनुसार प्रदेश में प्राइवेट एंबुलेंस (एएलएस व बीएलएस) की दरें बढ़ाई जाने की जरूरत बताई गई थी। कहा गया है, वर्तमान में चिकित्सा हेल्थ केयर द्वारा निर्धारित दर एएलएस व बीएलएस के लिए समान 23.31 पैसे प्रति किलोमीटर लिया जाता है। कोविड-19 के मरीजों के परिवहन के लिए एंबुलेंस में पीपीई किट, सैनिटाइजर आदि की अतिरिक्त व्यवस्था की जानी होती है। अत: दरों के निर्धारण में इस अतिरिक्त व्यवस्था के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान आवश्यक है। एलबीएस में गंभीर मरीजों के परिवहन के लिए वेंटिलेटर व डीफ्रेब्रिलेटर जैसे उपकरणों की अतिरिक्त व्यवस्था की जानी होती है। प्रस्ताव में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में प्रति किलोमीटर सामान दरें किए जाने की बात कही गई।
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