नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय मंत्रिमंडल (central cabinet) ने प्राकृतिक गैस (natural gas) की कीमत तय करने के लिए नए तरीके को मंजूरी दी है। इसके साथ ही CNG और PNG और पाइप से आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस (kitchen gas) की कीमतों पर अधिकतम सीमा भी तय की गई है। यह जानकारी सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Information Broadcasting Minister Anurag Thakur) ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद दी।
मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने एपीएम गैस के लिए चार डॉलर प्रति एमएमबीटीयू (mmbtu) के आधार मूल्य को मंजूरी दी है और अधिकतम मूल्य 6.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू रखने पर मुहर लगाई है।
उन्होंने बताया कि एपीएम गैस के रूप में जानी जाने वाली पारंपरिक या पुराने क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस को अब अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे अधिशेष देशों की तरह कच्चे तेल की कीमतों से जोड़ा जाएगा। पहले इनका मूल्य निर्धारण गैस कीमतों के आधार पर होता था। उन्होंने बताया कि कीमतों का निर्धारण प्रत्येक महीने होगा, जबकि अब तक इनकी साल में दो बार समीक्षा की जाती थी।
इस फैसले के बाद एक अप्रैल से एपीएम गैस की कीमत भारतीय बास्केट में कच्चे तेल के दाम का 10 प्रतिशत होगी, हालांकि, यह कीमत 6.5 डॉलर प्रति दस लाख ब्रिटिश ताप इकाई (एमएमबीटीयू) से अधिक नहीं होगी. मौजूदा गैस कीमत 8.57 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू है।
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