नई दिल्ली । बढ़ते दाम और जमाखोरी रोकने के लिए (Prices Rising and Check Hoarding) केंद्र सरकार (Central Government) ने मूंग (Moong) को छोड़कर अन्य सभी दालों की स्टॉक सीमा (Pulses Stock Limit Fixed) तय कर दी. यह सीमा थोक, खुदरा विक्रेताओं, (Wholesalers, Retailers) आयातकों और मिल मालिकों (Importers and Mill owners) सभी के लिये 31 अक्टूबर तक के लिए लागू की गई है. केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Union Ministry of Food and Consumer Affairs) की ओर से इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कि दालों का स्टॉक (Pulses Stock) रखने की सीमा तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश हैं.
मंत्रालय ने आदेश में कहा कि थोक विक्रेताओं के लिये 200 टन दाल की स्टॉक सीमा होगी. हालांकि, इसके साथ ही यह शर्त होगी कि वह एक ही दाल का पूरा 200 टन का स्टॉक नहीं रख सकेंगे.इ खुदरा विक्रेताओं के लिए यह स्टॉक सीमा पांच टन की होगी. मिल मालिकों के मामले में, स्टॉक की सीमा उत्पादन के अंतिम तीन महीने या वार्षिक स्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक है उसके मुताबिक होगी.
आयातकों के मामले में दालों की स्टॉक सीमा 15 मई, 2021 से पहले रखे या आयात किए गए स्टॉक के लिए थोक विक्रेताओं के बराबर की स्टॉक सीमा होगी. आदेश में कहा गया है कि 15 मई के बाद आयात दालों के लिए आयातकों पर स्टॉक सीमा आयातित माल को सीमा शुल्क मंजूरी मिलने की तिथि के 45 दिन बाद लागू होगी. स्टॉक सीमा वही होगी जो कि थोक विक्रताओं के लिये तय की गई है.
मंत्रालय के अनुसार, यदि संस्थाओं का स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उन्हें उपभोक्ता मामलों के विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर इसे घोषित करना होगा और आदेश की अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर निर्धारित सीमा के भीतर लाना होगा. मंत्रालय ने कहा कि मार्च-अप्रैल में दालों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है. बाजार को सही संकेत देने के लिए तत्काल नीतिगत निर्णय की आवश्यकता महसूस की गई.
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