-जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लगाने की समय-सीमा को चार साल के लिए बढ़ाया
नई दिल्ली। सरकार ने राज्यों को बड़ी राहत (Big relief states) दी है। केंद्र सरकार (Central Government) ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर (GST Compensation Cess) लगाने की समय-सीमा 4 साल (Time limit extended to 4 years) के लिए बढ़ाकर 31 मार्च, 2026 (March 31, 2026) तक कर दी है। पहले ये समय-सीमा 30 जून, 2022 को खत्म हो रही है। वित्त मंत्रालय ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।
वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) उपकर की अवधि और संग्रह की अवधि नियम, 2022 के मुताबिक एक जुलाई, 2022 से 31 मार्च, 2026 तक क्षतिपूर्ति उपकर जारी रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने क्षतिपूर्ति उपकर लगाने की समय-सीमा को मार्च 2026 तक विस्तार देने का फैसला किया है।
जीएसटी परिषद ने गत दो वित्त वर्षों के दौरान लिये गए कर्जों के पुनर्भुगतान के लिए इस समय-सीमा को बढ़ाया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने राज्यों को 31 मई, 2022 तक देय जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया है। इस अधिसूचना के बाद महंगी वस्तुओं और गैर जरूरी सामान पर लगने वाला क्षतिपूर्ति उपकर मार्च 2026 तक लिया जाएगा, ताकि जीएसटी राजस्व में हुए नुकसान की राज्यों को भरपाई के लिए वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लिये गए कर्जों का भुगतान हो सके।
इससे पहले सरकार ने उपकर संग्रह में आई गिरावट की भरपाई के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में उधारी जुटाकर 1.1 लाख करोड़ रुपये राज्यों को जारी किए थे, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में 1.59 करोड़ रुपये की उधारी ली थी। इस बीच कई राज्यों ने केंद्र सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था जारी रखने की मांग की थी। उनका कहना था कि क्षतिपूर्ति व्यवस्था बंद होने से उन्हें राजस्व की किल्लत होने लगेगी।
उल्लेखनीय है कि एक जुलाई, 2017 में जीएसटी व्यवस्था लागू होने पर राज्यों को होने वाली राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति व्यवस्था लागू की गई थी। हालांकि इसको शुरुआत में सिर्फ पांच साल के लिए ही लागू किया जाना था, जिसकी मियाद 30 जून, 2022 को खत्म होने वाली थी। (एजेंसी, हि.स.)
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