नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को बैंक से सरकार ने रुपयों के लेन-देन (money transactions) से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब बैंक या फिर पोस्टऑफिस (डाकघर) से निर्धारित सीमा से ऊपर पैसों की निकासी करने के लिए पैन और आधार कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य होगा।
नए नियमों के तह अब आप बैंक और पोस्ट-ऑफिस (post office) में 20 लाख रुपये से अधिक राशि जमा करते हैं, तो इसके लिए पैन नंबर और आधार कार्ड (pan number and aadhar card) की पूरी जानकारी देना जरूरी होगा। यह सीमा एक वित्त वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। इसका मतलब है कि अगर आप एक वित्त वर्ष के अंदर 20 लाख रुपये से अधिक की राशि बैंक या पोस्ट ऑफिस (Post Office) में जमा करते हैं या फिर इतनी रकम की निकासी करते हैं तो इस लेन-देन के लिए ये दोनों दस्तावेज जरूरी होंगे।
अगर आपने अब तक अपने बैंक खाते और पोस्ट ऑफिस के खाते से पैन और आधार कार्ड (pan and aadhar card) को लिंक नहीं कराया है तो फिर इसे आज ही करा लें। इसके अलावा भी अन्य बड़े लेन-देन को लेकर भी नियमों में बदलाव किया गया है। अगर किसी व्यक्ति का किसी को-ऑपरेटिव बैंक , पोस्ट ऑफिस या किसी बैकिंग कंपनी में कैश क्रेडिट खाता या चालू खाता है, तो उसे पैन और आधार की जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों के मायने जानें तो दरअसल, सरकार अपना टैक्सपेयर बेस बढ़ाने के मद्देनजर ये नियम लाई है। इस नियम के चलते अब बड़े लेन-देन करने वाले उन लोगों पर नजर रखी जा सकेगी जिसके पास पैन कार्ड नहीं है और पता लगाकर ऐसे लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जा सकेगा। बता दें कि किसी लेन-देन में पैन और आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी दर्ज होने से उसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता है।
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