नई दिल्ली (New Delhi)। संसद (parliament) में रिश्वत ले कर सवाल पूछने (taking bribe and asking questions) में दोषी करार दिए जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता (Lok Sabha membership) गंवाने वाली तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा (Trinamool leader Mahua Moitra) से जबरन सरकारी बंगला (government bungalow) खाली कराया जाएगा। बंगला खाली करने के लिए अब तक तीन बार नोटिस जारी कर चुके संपदा निदेशालय ने उन्हें तत्काल सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा है।
महुआ को भेजे नोटिस में निदेशालय ने कहा है कि संसद की सदस्यता गंवाने के बाद वह अब इस बंगले की पात्र नहीं हैं। नियमानुसार उन्हें बंगला खाली करने के लिए पहले ही एक महीने का समय दिया जा चुका है। तत्काल बंगला खाली नहीं होने पर निदेशालय इसे जबरन खाली कराएगा।
बंगला खाली करने का निर्देश
गौरतलब है कि 8 दिसंबर को लोकसभा की सदस्यता गंवाने के बाद महुआ के 9 बी, टेलीग्राफ लेन स्थित टाइप 5 बंगले का आवंटन तत्काल रद कर दिया गया था। तब निदेशालय ने उन्हें नोटिस जारी कर एक महीने के अंदर बंगला खाली करने का निर्देश दिया था। इसके बाद निदेशालय ने उन्हें 8 जनवरी को नोटिस जारी कर बंगला खाली करने के लिए तीन दिन का समय दिया था। यह अवधि भी बीत जाने के बाद निदेशालय ने उन्हें 12 जनवरी को तीसरा नोटिस दिया। गौरतलब है कि इस मामले में महुआ को अदालत से भी राहत नहीं मिली है।
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