नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्र सरकार (Central government) ने चुनावी बांड की 27वीं किस्त (27th installment of electoral bonds) जारी करने की मंजूरी दे दी है। इसकी बिक्री सोमवार, 3 जुलाई से शुरू होगी। इस बांड को जारी करने की अनुमति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) (State Bank of India – SBI)) के 29 अधिकृत शाखाओं को दी गई है।
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि 27वें चरण के तहत एसबीआई के 29 अधिकृत शाखाओं को 3-12 जुलाई तक चुनावी बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक चुनावी बांड की बिक्री के लिए एसबीआई की बेंगलुरु, लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, नई दिल्ली और मुंबई सहित 29 शाखाओं को अधिकृत किया गया है।
मंत्रालय ने कहा कि चुनावी बांड जारी होने की तिथि से 15 दिनों के लिए वैध होगा। बयान में कहा गया है कि यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद बांड जमा किया जाता है, तो किसी भी राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। चुनावी बांड को भारतीय नागरिक और देश में गठित संस्थाएं खरीद सकती हैं। एसबीआई चुनावी बांड जारी करने वाला एकमात्र अधिकृत बैंक है।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने यह फैसला राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आया है। इन राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा दो महीनों में की जा सकती है। ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दल, जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम एक फीसदी वोट हासिल किए हैं, वे चुनावी बांड के जरिए चंदा ले सकते हैं।
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