नई दिल्ली. कोरोना महामारी (Coronavirus) संकट में लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान जिन लोगों की नौकरी चली गई, उनके लिए राहत की खबर है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तहत बीमित कर्मचारियों को बेरोजगारी भत्ता मिलने का रास्ता खुल गया है. सरकार ने इस महामारी के दौरान 24 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक जिन लोगों की भी नौकरी गई है, उन्हें ESIC के तहत बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है. अच्छी बात ये है कि अगर नौकरी मिल भी गई है तो भी ये भत्ता क्लेम किया जा सकता है.
सरकार की योजना के मुताबिक, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana) के तहत ESIC के साथ रजिस्टर्ड कामगारों को फायदा मिलेगा. कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 20 अगस्त 2020 को हुई बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को एक साल की अवधि यानी 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है. योजना के मुताबिक ऐसे कर्मचारी जिनकी नौकरी लॉकडाउन के दौरान चली गई थी, उन्हें तीन महीने तक वेतन का 50 परसेंट हिस्सा बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा. ESIC इसके लिए 44 हजार करोड़ रुपया का अलग से फंड बनाने का भी फैसला किया है.
इस योजना के जरिए सरकार उन लोगों की राहत देने की कोशिश कर रही है जिन्हें लॉकडाउन के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ा था.इसके लिए बीमित व्यक्ति को esic.in पर जाकर लॉग-इन करना होगा. यहां पर अपनी जानकारियां भरनी होंगी. सिस्टम बीमित व्यक्ति की पात्रता की जांच करेगा, अगर वो इस राहत का पात्र हुआ तो अलग पेज पर ले जाएगा. यहां पर व्यक्ति वह अवधि भरेगा जिसके लिए जिसके लिए राहत चाहता है. वो यहां पर अपना क्लेम क्रिएट करेगा और उसे सबमिट करेगा।
जो भी कर्मचारी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए ये जरूरी नहीं नियोक्ता (Employer) की तरफ से दावा पेश किया जाए, पहले नियोक्ता के जरिए दावा पेश किया जा सकता था, लेकिन इस बार शर्त को हटा दिया गया है. बीमित व्यक्ति को खुद ही सभी दस्तावेज जाकर जमा कराने होंगे या फिर 20 रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर एक एफिडेविट में लिखा दावा स्पीड पोस्ट के जरिए भी भेजा जा सकता है. व्यक्ति को क्लेम की हार्ड कॉपी, आधार और पासबुक की फोटोकॉपी/कैंसिल चेक की कॉपी समेत सीधे शाखा कार्यालय में भेजना या जमा कराना होगा. बीमित व्यक्ति की कागजी कार्यवाही पूरी करने और खाते में पैसा भेजने के लिए 15 दिनों का समय लगेगा. किसी भी तरह की दिक्कत को निपटाने के लिए एक हेल्प डेस्क बनाई गई है, 1800-11-2526 टोल फ्री नंबर पर संपर्क भी किया जा सकता है.
एक बीमित व्यक्ति जिसने 24-03-2020 को या उसके बाद अपनी नौकरी गंवा दी है और जो सभी जरूरी पात्रता की शर्तें पूरी करता है, जैसे बेरोजगारी के ठीक पहले के दो वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए बीमायोग्य रोजगार में होना चाहिए. अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान और उसकी बेरोजगारी से पहले के दो वर्षों में शेष तीन अंशदान अवधियों में से एक में न्यूनतम 78 दिनों का अंशदान किया हो.
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