नई दिल्ली। राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) में राज्य मंत्री का दर्जा पाने वाले गोपाल केसावत (Gopal Kesawat) को धोखाधड़ी के एक मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सांगानेर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में केसावत को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। उन्हें पिछले साल जुलाई में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 18.50 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार यह घूस उन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास कराने के एवज में मांगी थी। वह घुमंतू बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं।
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