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    Google को नहीं मिली NCLAT से अंतरिम राहत, 936 करोड़ रुपये के जुर्माने का है मामला

  • January 11, 2023

    नई दिल्ली: NCLAT यानी National Company Law Appellate Tribunal ने Google को उस पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लगाए गए 936.44 करोड़ रुपये के जुर्माने के मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. सीसीआई ने गूगल पर यह जुर्माना प्ले स्टोर पॉलिसीज (Play Store Policy) के संबंध में अपनी दबदबे वाली स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए लगाया था. एनसीएलएटी ने गूगल को अगले चार हफ्ते के भीतर उसकी रजिस्ट्री में इस जुर्माने की दस फीसदी राशि जमा करवाने का निर्देश दिया. एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने बुधवार को सीसीआई और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया. अब मामले पर आगे की सुनवाई 17 अप्रैल 2023 को होगी.

    पिछले हफ्ते भी अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल को उस पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 प्रतिशत अदा करने का निर्देश दिया था. एनसीएलएटी की पीठ ने सीसीआई के जुर्माने के आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका को स्वीकार तो कर लिया था लेकिन जुर्माने के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि वह अन्य पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश देगी.


    सीसीआई ने अक्टूबर में एक सप्ताह से भी कम समय में पारित दो आदेशों के माध्यम से ने गूगल पर 2,200 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था. 25 अक्टूबर को सीसीआई ने प्ले स्टोर पॉलिसीज में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. जुर्माने के अलावा सीसीआई ने कहा था कि गूगल को ऐप डेवलपर्स को ऐप खरीदने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी के बिलिंग/भुगतान प्रोसेसिंग सर्विस का उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए. इससे पहले रेगुलेटर ने 20 अक्टूबर को एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइसेज के संबंध में कई बाजारों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

    नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने किसी भी तत्काल राहत से इनकार किया और कहा कि हमारी राय है कि फिलहाल, अपील की विशाल प्रकृति और इस तथ्य को देखते हुए कि अंतिम सुनवाई की तारीख 3 अप्रैल 2023 तय की गई है, तक कोई अंतरिम आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है. NCLAT के समक्ष अपनी याचिका में, Google ने CCI द्वारा उसके खिलाफ की गई जांच को “दागी” करार दिया है, जिसमें कहा गया है कि जिन दो मुखबिरों की शिकायत पर निष्पक्ष व्यापार नियामक ने जांच शुरू की है, वे उसी कार्यालय में काम कर रहे थे जो तकनीकी प्रमुख की जांच कर रहा था.

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