नई दिल्ली: पेंशनर्स को हर साल अपने बैंक में पेंशन जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) या जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra) जमा कराना होता है. लाइफ सर्टिफिकेट उनके जीवित रहने का प्रूफ होता है, जिसे हर साल बैंक, पोस्ट ऑफिस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा कराना होता है.
जिससे कि पेंशनर्स की पेंशन जारी रह सके. अब बैंकों और पोस्ट ऑफिस के जरिए यह सुविधा है कि घर बैठे भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराया जा सकता है. लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए EPFO आखिरी तारीख तय करता था, जिसके भीतर पेंशनर्स को ये सर्टिफिकेट जमा कराना होता था.
कभी भी जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट
EPFO ने अब लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के नियम में एक बड़ी राहत दी है. नए नियमों के मुताबिक पेंशनर्स अब अपनी सुविधा और समय के हिसाब से किसी भी समय लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं. इसके अलावा इसकी वैलिडिटी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की तारीख से अगले एक साल तक वैलिड होगी. उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट 1 दिसंबर, 2021 को जमा कराया है तो इसकी वैधता 30 नवंबर, 2022 तक रहेगी.
जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए जनरेट कर सकते हैं सर्टिफिकेट
केंद्र सरकार के जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए आप डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं. जीवन प्रमाण की वेबसाइट https://jeevanpramaan.gov.in/ पर जाकर आधार बेस्ड ऑथेन्टिकेशन के जरिये डिजिटल सर्टिफिकेट जनरेट किया जा सकता है. सरकारी बैंकों या पोस्ट ऑफिस की डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस के जरिए आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बुक कर सकते हैं. पोस्टमैन या एजेंट के घर आने से पहले आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन नंबर, पेंशन अकाउंट जैसी डिटेल तैयार रखनी होगी.
ऐसे जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट
पेंशनर्स इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के अंतर्गत 12 सरकारी बैंकों की डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल कर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इन बैंकों में भारतीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं.
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