नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) RuPay डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले सभी जन-धन खाताधारकों को 2 लाख रुपये तक का मुफ्त एक्सीडेंटल कवर (Complimentary Accidental Cover) दे रहा है.
ऐसे मिलेगा 2 लाख का कवर
SBI की ओर से ग्राहकों को उनके जन धन खाता खुलवाने की अवधि के हिसाब से इंश्योरेंस की रकम तय होगी. जिन ग्राहकों का प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) खाता 28 अगस्त, 2018 तक खोला गया है उन्हें जारी किए गए RuPay PMJDY कार्ड पर 1 लाख रुपये तक की बीमा रकम मिलेगी. जबकि 28 अगस्त 2018 के बाद जारी रुपे कार्ड पर 2 लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल कवर बेनेफिट मिलेगा.
इन लोगों को मिलेगा फायदा
प्रधानमंत्री जनधन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) एक ऐसी योजना है जिसके तहत देश के गरीबों का खाता जीरो बैलेंस पर बैंक, पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंको में खोला जाता है. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं.
इसमें कोई भी व्यक्ति (KYC) डॉक्यूमेंट्स को जमा करके ऑनलाइन या बैंक जाकर जन धन खाता खोल सकता है. इतना ही नहीं कोई भी अपना सेविंग बैंक अकाउंट जन धन में कनवर्ट करवा सकता है. इसमें बैंक की ओर से RuPay दिया जाता है. इस डेबिट कार्ड को इस्तेमाल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस, खरीद सुरक्षा कवर और कई दूसरे फायदों के लिए कर सकते हैं.
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ
जन धन खाताधारकों रुपे डेबिट कार्ड के तहत मिलने वाले एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस का फायदा तब मिलेगा जब बीमाधारक ने दुर्घटना की तारीख से 90 दिनों के भीतर इंट्रा या इंटर बैंक दोनों में किसी भी चैनल पर कोई भी सफल वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन किया होगा. ऐसी स्थिति में ही रकम का भुगतान किया जाएगा.
ऐसे उठाएं लाभ
क्लेम पाने के लिए आपको सबसे पहले क्लेम फॉर्म भरना होगा. इसके साथ ओरिजनल Death Certificate या प्रमाणित प्रति लगानी होगी. FIR की ऑरिजनल या सर्टिफाइड कॉपी अटैच करें. पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट और FSL रिपोर्ट भी होनी चाहिए. आधारकार्ड की कॉपी. बैंक स्टैंप पेपर पर कार्डहोल्डर के पास RuPay कार्ड होने का शपथ पत्र देना होगा. 90 दिनों में सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे. नॉमिनी का नाम और बैंक डिटेल, पासबुक की कॉपी सहित जमा करानी होगी.
जरूरी डॉक्यूमेंट्स
1. इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म.
2. मृत्यु प्रमाण पत्र की एक कॉपी.
3. कार्डधारक और नामांकित व्यक्ति की आधार की कॉपी.
4. अगर मौत दूसरे कारण से हुई हो तो रासायनिक विश्लेषण या एफएसएल रिपोर्ट के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी.
5. दुर्घटना का विवरण देते हुए प्राथमिकी या पुलिस रिपोर्ट की मूल या प्रमाणित कॉपी.
6. कार्ड जारी करने वाले बैंक की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और बैंक स्टैंप द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा पत्र.
7. इसमें बैंक अधिकारी का नाम और ईमेल आईडी के साथ संपर्क विवरण दिया जाना चाहिए.
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