लखनऊ । गर्मी के सीजन (Summer session) में ठंडी बीयर (Chilled Beer) का शौक रखने वालों के लिए उत्तर प्रदेश (UP) में अच्छे दिन आने वाले हैं. नए वित्तीय वर्ष (New Financial year) की शुरुआत के साथ ही यूपी में बीयर के दाम कम हो जाएंगे. इसका सबसे ज्यादा फायदा नोएडा (NOIDA), गाजियाबाद (Ghaziabad) वालों को होगा क्योंकि अब उन्हें सस्ती बीयर के लिए दिल्ली (Delhi) तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी. 2021-22 वित्त वर्ष के लिए यूपी में बीयर के दाम 18-20 फीसदी कम हो जाएंगे. इसका मतलब ये होगा कि बीयर की कीमत तकरीबन 20 रुपये तक कम हो जाएगी. अभी उत्तर प्रदेश में बीयर की 500 मिलीलीटर वाली कैन की कीमत 130 रुपये है. 650 मिलीलीटर वाली बोतल की कीमत 170 रुपये है. ब्रांड के हिसाब से कीमतों में अंतर भी है. लेकिन 130 रुपये से कम की कैन और 170 रुपये से कम की कोई बोतल नहीं है.
कम कीमत की वजह से नोएडा और गाजियाबाद के लोग दिल्ली से बीयर खरीदना पसंद करते हैं. इस वजह से यूपी में बीयर विक्रेताओं के माल की खपत पूरी नहीं हो पाती है. सरकार की कोशिश है कि कीमतों में कमी करके तस्करी पर रोक लगाई जाए. बीयर की कीमतों में कमी के पीछे सबसे बड़ी वजह नई आबकारी नीति मानी जा रही है. नई आबकारी नीति के मुताबिक अब बीयर शॉप के लिए हर साल लाइसेंस नहीं लेना होगा. एक बार में 3 साल के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा. इसके अलावा बीयर के लाइसेंस में कोई बढ़ोतरी भी नहीं की गई है.
अब बीयर के लाइसेंस देने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है. यूपी में बीयर की दुकान के लिए कारोबारी 20 हजार रुपये की फीस जमा करके आवेदन कर सकते हैं. लकी ड्रॉ में नाम निकलने पर नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए 70 हजार, नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए 60 हजार और नगर पंचायत क्षेत्र के लिए 40 हजार रुपये की लाइसेंस फीस जमा करानी होती है.
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