मदुरै। तमिलनाडु के चर्चित गोकुलराज हत्याकांड में मदुरै की विशेष अदालत ने 10 लोगों को दोषी ठहराया है। वहीं पांच लोगों को बरी कर दिया गया है। मदुरै की अदालत इन दोषियों की सजा का एलान आठ मार्च को करेगी। दरअसल, यह पूरा मामला एक दलित व्यक्ति की हत्या से जुड़ा हुआ है। 2015 में गोकुलराज का सिरकटा शव नमक्कल जिले में रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया था।
प्रेम-प्रसंग में हुई थी हत्या
पुलिस ने अपनी जांच में पाया था कि, यह हत्या प्रेम-प्रसंग में की गई थी। जांच में सामने आया था कि गोकुलराज एक मंदिर में एक हिंदू महिला से मिला था। इससे गौंडर समुदाय का एस युवराज नाराज हो गया था। इसी के बाद गोकुलराज की हत्या की गई थी। पुलिस ने पहले इसे संदिग्ध मौत माना था। हालांकि, बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह केस पूरी तरह से हत्या में बदल गया था। रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी।
17 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी
गोकुलराज की मां की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में 17 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, दो आरोपियों की मौत हो गई थी। इसके बाद 15 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला, लेकिन अदालत ने पांच के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने पर उन्हें रिहा कर दिया।
मंदिर से ही किया था अपहरण
पुलिस ने बताया कि गोकुलराज अर्धनारीश्वर मंदिर में महिला से मिला था। इस दौरान एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उससे युवराज से मिलने को कहा था। इसके बाद गोकुलराज का अपहरण कर लिया गया और अगले दिन उसका शव बरामद हुआ था।
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