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नीट परीक्षा में नकल मामले में गोधरा कोर्ट ने सीबीआई को नहीं दी चार आरोपियों की रिमांड


गोधरा । गोधरा कोर्ट (Godhra court) ने नीट परीक्षा में नकल मामले में (In cheating case in NEET Exam) सीबीआई को (To CBI) चार आरोपियों की रिमांड नहीं दी (Did not give remand of Four Accused) । सीबीआई ने गोधरा नीट नकल मामले की जांच के लिए पकड़े गए पांच आरोपियों में से चार की रिमांड मांगी थी, लेकिन गोधरा की कोर्ट से सीबीआई को उनकी रिमांड नहीं मिल पाई । इस मामले में सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि आरोपियों से पूछताछ बेहद जरूरी है ।

जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि यह सिर्फ गोधरा का मामला नहीं है, देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य का मामला है। गुजरात के गोधरा में पांच मई को नीट परीक्षा में नकल का खुलासा हुआ था। अभी तक इस मामले की जांच पंचमहल पुलिस के पास थी। नीट परीक्षा के पेपर लीक का मामला सामने के बाद जब केंद्र सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपी थी तो राज्य सरकार ने गोधरा का मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया था।

सीबीआई की अर्जी पर कोर्ट में शनिवार को भी सुनवाई होगी। दोनों पक्षों की ओर से फिर दलीलें रखी जाएंगी। सीबीआई का कहना है कि नीट मामले की जांच सात राज्यों में फैली हुई है, जिसके लिए सीबीआई का आरोपियों से पूछताछ करना जरूरी है। इनमें महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, गोधरा प्रमुख हैं।

सीबीआई की दलील है कि देश भर में एक बड़ा रैकेट चल रहा है, जिसको रोकना जरूरी है। सीबीआई चार आरोपियों को रिमांड पर लेकर ओएमआर शीट के साथ छेड़खानी की जांच करना चाहती है। सीबीआई ने कोर्ट में यह भी कहा कि सभी आरोपियों की पूछताछ के बाद ही हम जांच तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। सीबीआई नीट धांधली मामले में गिरफ्तार स्कूल टीचर तुषार भट्ट, प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, बिचौलिया आरिफ वोरा और बिहार से गिरफ्तार विभोर आनंद की चार दिन की रिमांड चाहता है।

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