नई दिल्ली। संकटग्रस्त गो फर्स्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) से कुछ चीजों के लिए अंतरिम निर्देश देने की मांग की है। गो फर्स्ट ने जिन चीजों के लिए निर्देश देने की गुहार लगाई है उनमें पट्टेदारों को विमान वापस लेने से रोकना और नियामक डीजीसीए को एयरलाइन के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई करने से रोकना शामिल है।
गो फर्स्ट ने अपनी अपील में कहा है कि एनसीएलटी विमानों को पट्टे पर देने वालों को अपने विमान वापस लेने से रोके और साथ ही नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) को किसी तरह की जबरिया कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दे। वाडिया समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन पर 11,463 करोड़ रुपये की देनदारी है। कंपनी ने स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही के लिए आवेदन किया है। एनसीएलटी की दिल्ली पीठ बृहस्पतिवार को गो फर्स्ट की अपील पर सुनवाई करेगी।
गो फर्स्ट ने तीन मई से तीन दिन के लिए अपनी सभी उड़ानें कर दी हैं रद्द
गो फर्स्ट ने तीन मई से तीन दिन के लिए अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। एनसीएलटी के समक्ष दायर अपनी याचिका में एयरलाइन ने विमान पट्टेदारों को कोई भी वसूली कार्रवाई करने से रोकने के साथ-साथ डीजीसीए और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को जबरिया कार्रवाई से रोकने की अपील की है।
अपील में यह भी कहा गया है कि डीजीसीए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और निजी हवाई अड्डा परिचालक को एयरलाइन को आवंटित प्रस्थान और पार्किंग स्लॉट को रद्द नहीं करें। एयरलाइन यह भी चाहती है कि ईंधन आपूर्तिकर्ता विमान परिचालन के लिए आपूर्ति जारी रखें।
गो फर्स्ट ने 17 साल से अधिक समय पहले उड़ान भरना किया था शुरू
गो फर्स्ट ने 17 साल से अधिक समय पहले उड़ान भरना शुरू किया था। एयरलाइन ने कहा है कि प्रैट एंड व्हिटनी द्वारा इंजन आपूर्ति न करने के कारण उसके बेड़े के आधे से अधिक विमान खड़े हैं जिससे यह स्थिति पैदा हुई है। एयरलाइन पर कुल देनदारी 11,463 करोड़ रुपये है। इसमें 3,856 करोड़ रुपये की वह राशि भी शामिल है जो वह परिचालन ऋणदाताओं को चुकाने में चूकी है। विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों का बकाया 2,600 करोड़ रुपये है।
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