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    अपडेट हो जाओ, वरना लायसेंस गंवाओ

  • December 16, 2024

    • सम्पदा 2.0 पर प्रशासन का सख्त रुख मंगलवार को जवाब देने का अंतिम अवसर

    जबलपुर। जिले के उन 84 सर्विस प्रोवाइडर को प्रशासन ने आखिरी चेतावनी दी है। उनसे कहा गया है कि या तो वे सम्पदा 2.0 पर अपडेट हो जाएं या फिर लायसेंस गंवाने तैयार रहें। उल्लेखनीय है कि 10 अक्टूबर से जिले में सम्पदा 2.0 लागू हो चुका है। इसके तहत जिले में जितनी भी रजिस्ट्री और अन्य पंजीयन हो रहे हैं वे सभी सम्पदा 2.0 में ही हो रहे हैं। ऐसे में भी करीब 84 सेवा प्रदाता ऐसे हैं जिन्होंने अब तक कोई भी पंजीयन सम्पदा 2.0 में नहीं किया है।



    ट्रेनिंग दी जा चुकी
    जिला पंजीयक कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में सम्पदा 2.0 परियोजना लागू की गई है एवं इसी परियोजना के तहत अचल संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन लगातार किया जा रहा है। 13 दिसम्बर तक जबलपुर जिले में संपदा 2.0 से 1216 दस्तावेजों का पंजीयन तथा 458 ई-स्टाम्प सक्रिय सेवा प्रदाताओं द्वारा जारी किए गए हैं। सम्पदा 2.0 के संबंध में तकनीकी एवं विधिक प्रक्रिया के ज्ञान हेतु सभी 325 सेवा प्रदाताओं को ट्रेनिंग भी प्रदाय की गई थी, साथ ही पंजीयन मुख्यालय भोपाल द्वारा अनेक बार विभिन्न माध्यमों से मूलभूत प्रशिक्षण भी दिया गया है।
    इसके बाद भी कुछ सेवा प्रदाताओं ने अभी तक सम्पदा 2.0 परियोजना के तहत कोई भी दस्तावेज का पंजीयन नहीं कराया है, न ही ई-स्टाम्प जारी किए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऐसे सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। उनका यह कृत्य मप्र स्टाम्प नियम 1942 के नियम 27 क, ख का स्पष्ट उल्लंघन है। अत: ऐसे सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध कार्रवाई करना कानूनी एवं विधिक रूप से आवश्यक हो गया है। जिले में 325 सर्विस प्रोवाइडर हैं और इनमें से अभी तक जिन 84 ने सम्पदा 2.0 में कार्य नहीं किया है।

    कल तक देना होगा जवाब
    पंजीयन न करने वाले सेवा प्रदाताओं को सम्पदा 2.0 में अपडेट होने के लिए कहा गया है। 17 दिसम्बर को दोपहर 2 बजे तक जवाब नहीं दिया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें कलेक्टर के निर्देश पर नोटिस जारी किए गए हैं। 17 दिसम्बर तक उन्हें जवाब देना होगा और यदि इसके बाद भी उन्होंने सम्पदा 2.0 में कार्य नहीं किया तो उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएँगे।
    -डॉ. पवन अहिरवाल,
    वरिष्ठ जिला पंजीयक

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