नई दिल्ली। अगर आप पेंशनभोगी है तो बेहद जरूरी खबर सामने आ रही है। निर्धारित तारीख के मुताबिक, इस साल सभी पेंशनभोगियों को 28 फरवरी तक अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है। यदि पेंशनभोगी ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनकी पेंशन रुक जायेगी। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा (Pensioners Life Certificate) करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दिया है जबकि हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की डेडलाइन 30 नवंबर होती है। लेकिन कोरोना काल को देखते हुए इस डेडलाइन को बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दिया गया था।
यदि आप अपना जीने का लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन विकल्प चुन सकते हैं। आपको इंटरनेट के माध्यम से जीवन प्रमाण नाम की वेबसाइट पर जाना होगा, यह एक सरकारी वेबसाइट है। यहां पर आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, उसके अलावा भी सरकार कई विकल्प लेकर आई है जिसमें आप अपने आधार कार्ड पर मौजूद फिंगरप्रिंट डिवाइस के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। यह जानकारी खुद राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा दी गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग जो सरकार की तरफ से पेंशन हासिल कर रहे हैं उनके लिए 31 दिसंबर तक बैंक शाखाओं में ऑनलाइन प्रणाली के तहत प्रमाण पत्र जमा किए जाएंगे।
आप जीवन प्रमाण पोर्टल https://jeevanpramaan.gov.in/ पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले पोर्टल से जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा UDAI द्वारा मान्य फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए। इसके बाद स्मार्टफोन के जरिये ईमेल आईडी औऱ ऐप में बताए गए तरीकों के से जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे जमा कर सकते हैं।
पेंशनर्स इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के अंतर्गत 12 सरकारी बैंकों की डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल कर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इन बैंकों में भारतीय बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं।
जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए आप डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। जीवन प्रमाण की वेबसाइट https://jeevanpramaan.gov.in/ पर जाकर आधार बेस्ड ऑथेन्टिकेशन के जरिये डिजिटल सर्टिफिकेट जनरेट किया जा सकता है। सरकारी बैंकों या पोस्ट ऑफिस की डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस के जरिए आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बुक कर सकते हैं। पोस्टमैन या एजेंट के घर आने से पहले आधार नंबर , मोबाइल नंबर, पेंशन नंबर, पेंशन अकाउंट जैसी डिटेल तैयार रखनी होगी।
बताते चलें कि पेशन पाने वाले लोगों को हर साल 30 नवंबर तक अपनी बैंक शाखा में जाकर अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र (Pensioners Life Certificate) जमा कराना पड़ता है। यह प्रमाण पत्र इसलिए जमा करवाया जाता है कि कहीं उनकी मृत्यु के बाद परिवार के बाकी लोग अनुचित तरीके से पेंशन न हासिल करते रहें।
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