जयपुर। कोरोना वायरस (Coronavirus) की महामारी के बीच में राजस्थान से एक राहत की खबर सामने आई है। दरअसल राजस्थान सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (CM Chiranjeevi Health Insurance Scheme) के तहत पात्र लोगों का निजी अस्पतालों में कोरोना का उपचार निःशुल्क करने के निर्देश जारी किए हैं। अब कोरोना के उपचार के लिए जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत सभी निजी अस्पतालों में योजना से जुड़े पात्र लोगों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा।
सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणा राजोरिया द्वारा जारी किए गए हैं। इस निर्देश में राजस्थान के समस्त जिला कलेक्टरों को ये निर्देशित किया गया है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अधिकृत सभी निजी अस्पतालों में और जिला कलेक्टर द्वारा कोरोना के उपचार हेतु अधिकृत किए गए अस्पतालों में योजना के पात्र परिवारों का कोरोना का निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करवाया जाए।
आदेश की पालना नहीं करने होगी सख्त कार्रवाई
निर्देश में यह भी कहा गया है कई निजी अस्पताल आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं, जहां सख़्ती से आदेशों की पालना कराई जाए। यही नहीं, निजी अस्पतालों में योजना के पात्र लोगों का निःशुल्क उपचार करवाया जाए। इसके साथ ही सरकार की अनुमति के बाद कोरोना के उपचार के लिए अधिकृत अस्पतालों में चिरंजीवी योजना से जुड़ें पात्र परिवारों के निःशुल्क उपचार के नए पैकेज को भी सरकार ने मंजूरी दी है। नए पैकेज में उपचार के दाम बदले गए हैं जो राज्य सरकार वहन करेगी।
क्या है चिरंजीवी योजना
राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 मई 2021 को इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना से अब तक 22 लाख से भी ज़्यादा परिवार जुड़ चुके हैं जिन्हें निजी और सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार का लाभ सरकार देने जा रही है। इस योजना से जुड़ने के लिए सरकार ने 31 मई 2021 तक का समय तय किया हुआ है। सरकार ने इसके पहले रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल निर्धारित की थी।
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