नई दिल्ली (New Delhi)। पंजाब (punjab) में आतंकवादी गतिविधियों (terrorist activities) पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने अनेक कड़े कदम उठाए हैं. इसके तहत जहां एक तरफ कुख्यात अपराधी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा (Notorious criminal Harvinder Singh Sandhu alias Rinda) को घोषित आतंकवादी अधिसूचित (Declared Terrorist Notified) किया गया है, वहीं दूसरी तरफ आतंक की विभिन्न घटनाओं में शामिल खालिस्तान टाइगर फोर्स (khalistan tiger force) को भी आतंकवादी संगठन के तौर पर अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों अधिसूचना जारी कर दी है।
हरविंदर सिंह संधू और उर्फ रिंदा पर आरोप है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों से रिंदा का सीधा संबंध है. वह बड़ी मात्रा में सीमा पार से हथियार, गोला बारूद के अतिरिक्त नशीले पदार्थों की तस्करी में भी शामिल है. हरविंदर सिंह संधू कई आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होने के साथ पंजाब-महाराष्ट्र- हरियाणा- पश्चिम बंगाल-हिमाचल प्रदेश- मध्य प्रदेश में विभिन्न गंभीर अपराधों जैसे हत्या, हत्या का प्रयास, ठेके पर हत्या, डकैती, जबरन वसूली जैसी वारदातों में सम्मिलित रहा है।
रिंदा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक रिंदा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है. केंद्र सरकार का यह मानना है कि हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा आतंकवाद में सम्मिलित है और लिहाजा उसे विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी के रूप में जोड़ा जाता है।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खालिस्तान टाइगर फोर्स को आतंकवादी संगठनों के तौर पर घोषित किया. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक खालिस्तान टाइगर फोर्स बब्बर खालसा आतंकवादी संगठन की शाखा के रूप में साल 2011 में अस्तित्व में आया था. खालिस्तान टाइगर फोर्स एक उग्रवादी आउट्फिट है और उसका उद्देश्य खालिस्तान राज्य की स्थापना और उसके एजेंडे को प्राप्त करने की दृष्टि से पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करना है।
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