नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज (RG Kar Medical College, Kolkata) में महिला डॉक्टर से दरिंदगी मामले में सीबीआई ने विशेष कोर्ट सियालदह में अपना पक्ष रखा। सीबीआई (CBI) ने दावा किया कि महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप नहीं हुआ था। सीबीआई को इससे संबंधित सबूत नहीं मिले हैं। अभी मामले की जांच हो रही है। वहीं, सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष (Former Principal Sandip Ghosh) की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की।
ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व अधिकारी अभिजीत मंडल का रिमांड बढ़ाने की मांग भी सीबीआई ने की। जांच एजेंसी ने हवाला दिया कि अगर इनको जमानत दी गई तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। दोनों आरोपी 3 दिन से सीबीआई की हिरासत में है। कोर्ट ने एजेंसी के अनुरोध पर दोनों की रिमांड अवधि 20 सितंबर तक बढ़ा दी है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि संदीप घोष और अभिजीत मंडल से पूछताछ की जा रही है। दोनों से कॉल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी कैमरों, डीवीआर और अन्य डेटा के संबंध में पूछताछ की जानी है। जिसके लिए जांच एजेंसी को उनकी हिरासत की जरूरत है। वकील ने कहा कि दोनों आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं, मामले की सुनवाई से पहले सियालदह बार के वकीलों ने जज से अनुरोध किया था कि संदीप घोष और अभिजीत मंडल को बेल न दी जाए।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि आरोपियों के मोबाइल नंबरों की सीडीआर के आधार पर पूछताछ की गई है। मामले में सीबीआई के पास रिकॉर्ड और गवाह भी है। अभी पूछताछ जारी है। ताला पुलिस स्टेशन की डीवीआर और हार्ड डिस्क को भी जब्त किया गया है। उससे डेटा निकालना बाकी है। जिसके लिए दोनों की हिरासत जरूरी है।
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