इंदौर। आज से पूरे प्रदेश में देशी-विदेशी शराब दुकानों के परिसर में मौजूद अहाते भी शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार अहातों में शराब पीने के लिए आने वाले लोगों के हाथ सैनेटाइज कर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ग्राहकों को मास्क पहनना होगा, बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि अभी अहाते की क्षमता के 50 प्रतिशत ग्राहक ही बिठाए जा सकेंगे। वहंी ग्राहकों को अलग-अलग समूह में बांटते हुए प्रवेश की व्यवस्था करना होगी। विदेशी शराब दुकानों के अहातों में एयर कंडीशन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा, लेकिन वेन्टीलेशन का प्रयोग किया जाएगा, ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। वहीं अनलॉक की गाइड लाइन में अब शराब दुकानें पुराने समय पर ही रात साढ़े 11 बजे तक खुली रह सकेंगी। वहीं आयुक्त ने आदेश दिया है कि कन्टेन्मेंट झोन के बाहर स्थित दुकानों और बार लाइसेंस को बिना शासन की अनुमति के जिला स्तर से बंद नहीं किया जा सकेगा।
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