इंदौर। पिछले दिनों प्रशासन ने सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत ही कर्मचारियों को बुलाने के आदेश जारी किए थे, जिसमें राजस्व से संबंधित विभागों को मुक्त रखा था। अब उसी श्रेणी में बैंकिंग संस्थानों को भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के प्रतिबंध से मुक्त कर दिया है। यानी आज से सभी बैंक शाखाएं अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर सकेंगी। हालांकि उन्हें कोविड गाइड लाइन का पालन अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने आदेश जारी कर इंदौर में बैंकिंग संस्थानों को 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता से कार्य करने के प्रतिबंध से मुक्त किया है। बैंकिंग संस्थान अब अपनी पूर्ण कार्मिक क्षमता से कार्य कर सकेंगे। इस संबंध में मनीष सिंह द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अंतर्गत आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनांतर्गत प्राप्त सहायता राशि एवं अन्य बैंकिंग कार्यों, आहरण हेतु काफी संख्या में लोगों का आवगमन बैंकों में हो रहा है। ऐसी स्थिति में इंदौर शहर के समस्त बैंकिंग संस्थान हेतु 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता से कार्य करने के प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से मुक्त किया गया है। इस आदेश के माध्यम से समस्त बैंकिंग संस्थान अपनी पूर्ण कार्मिक क्षमता से कार्य संपादित कर सकते हैं। निर्देश दिए गए हैं कि समस्त बैंकिंग संस्थान गाइड लाइन का पालन करें।
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