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नए साल से वाहनों का फाइनेंस कटवाने के लिए नहीं लगाना पड़ेंगे आरटीओ के चक्कर

December 09, 2023

  • परिवहन विभाग जल्द बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को ही देगा वाहन पोर्टल पर फाइनेंस से जुड़ी औपचारिकता पूरी करने का अधिकार

उज्जैन। मध्यप्रदेश में जल्द ही वाहन फाइनेंस पर लेने वाले वाहन मालिकों को लोन चुका देने के बाद वाहन के रिकार्ड से फाइनेंस निरस्त करवाने के लिए आरटीओ ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। लोन पूरा होने के बाद फाइनेंस कंपनियां ही परिवहन विभाग के पोर्टल पर वाहन के रिकार्ड के फाइनेंस को निरस्त कर सकेंगी। इसके लिए विभाग नए साल से प्रदेश में नई प्रक्रिया लागू करने जा रहा है।


नया या पुराना वाहन खरीदने पर अगर वाहन खरीदने वाला व्यक्ति पूरी राशि खुद नहीं चुकाता है और उसे किसी बैंक से फाइनेंस करवाता है तो वाहन के रजिस्ट्रेशन में खरीदार के साथ ही फाइनेंस कंपनी भी वाहन की मालिक बनती है। रजिस्ट्रेशन के वक्त इसे रिकार्ड में दर्ज किया जाता है और रजिस्ट्रेशन कार्ड पर भी वाहन के फाइनेंस होने का उल्लेख होता है। लोन पूरा हो जाने पर बैंक द्वारा एक एनओसी जारी की जाती है, जिसमें उल्लेख होता है कि वाहन पर अब कोई लोन बाकी नहीं है। इसे वाहन मालिक द्वारा आरटीओ ऑफिस में जमा करने के साथ फाइनेंस निरस्त करवाने की प्रक्रिया की जाती है, जिसे हाइपोथिकेशन कहा जाता है। इसमें वाहन मालिक को पहले फाइनेंस कंपनी और बाद में आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ते हैं। इसमें कई बार भ्रष्टाचार का सामना भी करना पड़ता है। वाहन मालिक की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए परिवहन विभाग इस व्यवस्था को ऑनलाइन करने के साथ ही इसके अधिकार फाइनेंस कंपनियों को देने जा रहा है, जिसके बाद फाइनेंस कंपनियां ही वाहन पर फाइनेंस चढ़ाने और निरस्त करने की प्रक्रिया कर सकेंगी। देश के कई राज्यों में इस प्रक्रिया को पहले ही लागू किया जा चुका है। अब मध्यप्रदेश का परिवहन विभाग भी इसे लागू करने जा रहा है। इससे परिवहन विभाग पर इस काम का दबाव भी कम होगा और आम लोगों के लिए भी यह काम आसान हो जाएगा।

ऑनलाइन रिकार्ड में निरस्त हो जाएगा फाइनेंस नए कार्ड के लिए जाना होगा आरटीओ
अधिकारियों ने बताया कि नई प्रक्रिया में फाइनेंस कंपनी द्वारा लोन चुका देने के बाद वाहन के ऑनलाइन रिकार्ड से फाइनेंस निरस्त कर दिया जाएगा। वाहन मालिक डीजी लॉकर या एम-परिवहन ऐप पर अपडेटेड रजिस्ट्रेशन भी डाउनलोड कर सकेंगे, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन कार्ड पर फाइनेंसर का जो नाम प्रिंट है वह तो यथावत रहेगा। इसे बदलने के लिए आवेदक को आरटीओ ऑफिस में डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा, जिससे उसे नया कार्ड मिलेगा, जिस पर फाइनेंसर का नाम नहीं होगा।

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