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    जनवरी से सत्र के अंत तक की बकाया फीस एकमुश्त या किश्तों में ले सकेंगे

  • December 23, 2020

    • प्राइवेट स्कूलों को सरकार ने दी बड़ी राहत

    भोपाल। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए जनवरी से मार्च तक की फीस एकमुश्त या किश्तों लेने की छूट दे दी है। मंगलवार को जारी आदेश में 15 दिसंबर से स्कूल रेगुलर खुलने के आदेश का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 4 नवंबर को हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, प्राइवेट स्कूल सत्र की सभी कक्षाओं की बकाया फीस सुविधा के अनुसार एकमुश्त अथवा किश्तों में ले सकेंगे। मप्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिलों के कलेक्टर्स, संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है। आदेश दिया है कि अगर अभिभावक निजी स्कूलों का शिक्षण शुल्क जमा नहीं कर रहे हैं तो उन अभिभावकों के बच्चे को अगली कक्षा में किसी भी स्थिति में प्रोन्नत नहीं किया जाए। यह भी लिखा है कि जब हाईकोर्ट जबलपुर ने निजी स्कूलों के फीस के संबंध में आदेश दिया है कि शिक्षण शुल्क जमा करना है। इसके बाद भी अभिभावक फीस जमा नहीं कर रहे हैं तो यह सही नहीं है।
    फीस जमा नहीं होने के कारण निजी स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सरकार ने कोरोना संक्रमण काल में निजी विद्यालयों को केवल शिक्षण शुल्क लिए जाने की अनुमति दी थी। वहीं हाईकोर्ट ने भी यही आदेश दिया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि फीस जमा नहीं करने की स्थिति में स्कूल विद्यार्थी का नाम नहीं काट सकेंगे। आदेश में यह स्पष्ट कहा गया है कि निजी विद्यालय अभिभावकों से इस सत्र की बकाया फीस किस्तों में या एकमुश्त ले सकेंगे। वहीं नवमीं से बारहवीं की जिन कक्षाओं का संचालन नियमित शुरू हो गया है उनमें जनवरी से सत्र के अंत तक शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों की भी फीस ली जा सकेगी। आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है स्कूलों ने फीस नहीं देने वाले विद्यार्थियों को अगले कक्षा में प्रमोट नहीं किए जाने की मांग की है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि स्कूलों को ऐसा करने की अनुमति है या नहीं,क्योंकि प्रायमरी, मिडिल कक्षाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीइ) के प्राविधान लागू होते हैं, जिसके तहत विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जा सकता है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी सभी जिलों के कलेक्टर्स, संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

    20 फीसदी से ज्यादा नहीं करेंगे वेतन में कटौती
    निजी स्कूल सत्र 2020-21 की सभी कक्षाओं की बकाया शिक्षण शुल्क सत्र के अंत तक अभिभावक की सुविधा अनुसार एकमुश्त या किश्तों में ले सकेंगे। सत्र 2020-21 के लिए आगामी आदेश तक निजी विद्यालय कोई शुल्क वृद्धि नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही विद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाएगा। यदि वेतन कम किया जाता है तो उसे 20 प्रतिशत से अधिक कम नहीं किया जा सकेगा और कम किए गया वेतन स्थिति सामान्य होने पर सामान्य किस्तों में 6 माह में लौटाया जाएगा।

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